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    Odisha News: गांजा तस्करी मामले में तीन आरोपितों को 10 साल की सजा, एक लाख का लगा जुर्माना

    कटक के दूसरे अतिरिक्त दौरा जज श्रोतश्वनी कर ने गांजा तस्करी मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के राजेश मजूमदार ध्रुव मंडल और विजय रजक को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 1 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि न भरने पर आरोपियों को अधिक 6 महीने की अधिक सजा का भुगतना भी करना होगा।

    By Sheshnath Rai Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Fri, 22 Mar 2024 08:59 PM (IST)
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    गांजा तस्करी के मामले में तीन आरोपितों को मिली 10 साल की सजा

    संवाद सहयोगी , कटक। गांजा तस्करी मामले की सुनवाई करते हुए कटक के दूसरे अतिरिक्त दौरा जज श्रोतश्वनी कर पश्चिम बंगाल के राजेश मजूमदार, ध्रुव मंडल और विजय रजक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और 1 लाख रूपये का जुर्माना राशि से दंडित किया है।

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    जुर्माना राशि न भरने पर आरोपियों को अधिक 6 महीने की सजा भुगतना होगा।यह बात अदालत ने अपनी राय में स्पष्ट किया है। एनडीपीएस कानून की धारा 20 (बी) (2) के तहत तीनों आरोपियों को दोषी करार करते हुए अदालत ने यह सजा सुनाई है।

    कार से बरामद हुआ 120 किलो गांजा बरामद

    बता दें कि 21 नवम्बर 2022 को आबकारी खुफिया विभाग के इंस्पेक्टर सत्यजीत खटुआ की अगुवाई में पेट्रोलिंग के समय टांगी टोल गेट के पास जगतपुर की तरफ से टांगी को जाने वाली एक कार को रोका गया था।

    पश्चिम बंगाल रजिस्ट्रेशन रहने वाली उस हुंडई वेरना कार को रोक कर जांच पड़ताल करने पर उसके अंदर से 120 किलोग्राम गांजा बरामद की गई थी।

    सफेद बोरियों में छुपाकर रखा था गांजा

    चार सफेद बोरियों में उस गाड़ी के अंदर छुपाकर रखकर गांजा तस्करी की जा रही थी। आबकारी विभाग गांजे को बरामद करने के साथ-साथ इस कारोबार लिप्त होने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया था।

    सरकार की ओर से स्वतंत्र पब्लिक प्रॉसिक्यूटर देवाशीष सामंतराय, अतिरिक्त पीपी विश्वजीत बराल मामला संचालन कर रहे थे।

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