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    Odisha News: बेटी से दुष्कर्म मामले में पिता को 20 साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा ₹5 लाख का मुआवजा

    Updated: Tue, 05 Aug 2025 08:02 PM (IST)

    जाजपुर जिले में एक पिता को अपनी बेटी से दुष्कर्म के आरोप में पॉक्सो अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। 2024 में पत्नी के घर पर न होने पर पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत ने पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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    बेटी से दुष्कर्म मामले में पिता को 20 साल की सजा

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बेटी को जन्म देने वाले पिता द्वारा अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फैसला प्रकाशित हो गया है। जाजपुर जिले के बिंझारपुर इलाके में पिछले साल हुए मामले में पॉक्सो अदालत ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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    मामले के मुताबिक, 2024 में बिंझारपुर थाना क्षेत्र में अपनी ही बेटी के साथ पिता ने दुष्कर्म किया था। पत्नी घर पर नहीं थी तो पिता ने इसी का फायदा उठाया और लड़की के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

    पॉक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए और 18 गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5,000 रुपये का जुर्माना और भुगतान न करने पर छह महीने का अतिरिक्त जेल जुर्माना भी लगाया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।