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    राउरकेला पुलिस ने फर्जी लॉटरी रैकेट का भंडाफोड़ किया, चार गिरफ्तार; 25 लाख नकद बरामद

    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:09 PM (IST)

    राउरकेला पुलिस ने प्लांट साइट थाना क्षेत्र में फर्जी लॉटरी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर शहर मे ...और पढ़ें

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    राउरकेला पुलिस ने फर्जी लॉटरी रैकेट का भंडाफोड़ किया

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। प्लांट साइट थाना क्षेत्र में राउरकेला पुलिस ने फर्जी लाटरी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी नितेश वाधवानी ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना पर 20 दिसंबर को शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध और जाली लॉटरी, कुल 25,37,260 रुपये नकद तथा अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। 

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    पुलिस के अनुसार, यह गिरोह लंबे समय से लोगों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर फर्जी लॉटरी बेच रहा था और इस तरह आम लोगों के साथ-साथ सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान पहुंचा रहा था। पकड़े गए लोग फर्जी लॉटरी टिकट तैयार कर एजेंटों के जरिए शहर के अलग-अलग इलाकों में उसे खपाते थे। 

    बिहार का है आरोपी

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान बिहार के रोहतास जिले के सासाराम का मूल निवासी तथा वर्तमान राउरकेला के प्लांट साइट थाना अंतर्गत मेन रोड निवासी संजय साहू (51), पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के छातना थाना अंतर्गत खिरपाई गांव का मूल निवासी तथा वर्तमान राउरकेला के सेक्टर-15 थाना अंतर्गत सेक्टर-16 निवासी राजेश कुंडू (50 ) शामिल है।

    इसके अलावा ओडिशा के कटक जिले के नियाली थाना अंतर्गत रानीगोला गांव का मूल निवासी तथा वर्तमान राउरकेला के सेक्टर-03 थाना अंतर्गत सेक्टर-02 निवासी तुकुना मलिक (48 ) तथा राउरकेला के झिरपानी थाना अंतर्गत जगदा क्वार्टर नं. जेएफ/201 का मूल निवासी उत्तम कुमार घोष (66 ) शामिल है। 

    8 मोबाइल फोन जब्त

    इनके पास से 25,37,260 रुपये नकद (अलग-अलग मूल्य के नोटों), 8 मोबाइल फोन, 5 नोट खाते, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर सेट (सैमसंग मॉनिटर, आईबाल यूपीएस, आईबाल सीपीयू, कीबोर्ड) और एक कैनन प्रिंटर जब्त किया गया है। 

    इनके खिलाफ प्लांटसाइट थाना में पीएस केस नंबर 1139 दिनांक 20.12.2025 दर्ज किया गया है। जिसमें बीएनएस की धारा 338/336(3)/340(2)/297(1)/318(4)/61(2) तथा लॉटरी (विनियमन) अधिनियम 1998 की धारा 7(3) के तहत मामला कायम है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की जांच कर रही है।