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गाड़ियों के गति को लेकर ओडिशा परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश...जाने किस सड़क पर कितनी स्‍पीड में दौड़ा सकेंगे वाहन

ओडिशा में गाड़ियों की गति को लेकर नया निर्देश जारी किया है अब राष्ट्रीय राजमार्ग में दो पहियों वाली गाड़ियों की सर्वाधिक गति प्रति घंटा 60 किलोमीटर होगी। 8 सीट वाली गैर परिवहन गाड़ियों के लिए 100 50 और 60 किलोमीटर की गति तय की गई है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Mon, 22 Nov 2021 08:19 AM (IST)Updated: Mon, 22 Nov 2021 08:19 AM (IST)
गाड़ियों के गति को लेकर ओडिशा परिवहन विभाग ने जारी किया निर्देश...जाने किस सड़क पर कितनी स्‍पीड में दौड़ा सकेंगे वाहन
ओडिशा मोटर वाहन नियम 1993 के आधार पर गाड़ियों की सर्वाधिक गति संबंधित निर्देश नामा जारी किया गया है

भुवनेश्‍वर, जागरण संवाददाता। राज्य परिवहन विभाग की ओर से शनिवार को ओडिशा मोटर वाहन नियम 1993 के आधार पर गाड़ियों की सर्वाधिक गति संबंधित निर्देश नामा जारी किया गया है। चार लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, शहर के अंदर से जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग एवं अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए यह गति तय की गई है । यात्री वाही परिवहन और गैर परिवहन गाड़ियों के लिए यह गति तय की गई है।

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चार लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग में दो पहियों वाली गाड़ियों की सर्वाधिक गति प्रति घंटा 60 किलोमीटर होगी। जबकि शहर से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग में दो पहियों वाली गाड़ियों की सर्वाधिक गति 40 होगा। ठीक उसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग में मोटरसाइकिल चालक सर्वाधिक 50 किलोमीटर की गति से गाड़ी चला सकेंगे। इसके अलावा तीन पहियों वाली गाड़ी जैसे ऑटो यात्री बाहक या गैर यात्री बाहक गाड़ियों के लिए यथा चार लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 40 किमी प्रति घंटा, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तय कि गई है।

ठीक उसी तरह 8 सीट वाली गैर परिवहन गाड़ियों के लिए 100, 50 और 60 किमी की गति तय की गई है। यानी चार लेन वाली राष्ट्रीय राज मार्ग में 100 किमी और राष्ट्रीय राज मार्ग में 50 एवं राज्य राज मार्ग में 60 किमी की गति से जा सकेगा। यात्री परिवहन करने वाली 8 सीट वाली गाड़ियां घंटा प्रति 80,50 और 60 किमी के हिसाब से गति कर सकेगा। 9 सीट या उससे अधिक गाड़ियों के लिए घंटा की गति 80,40 और 60 किमी की गति तय की गई है। माल परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी उन सब रास्तों पर घंटा प्रति 60,30 और 50 किलोमीटर के हिसाब से जा सकेगा, परिवहन विभाग ओर से यह तय की गई है।


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