ISI एजेंट की जमानत याचिका खारिज, हथियार और रक्षा विभाग की जानकारी लीक करने का आरोप
बालेश्वर अदालत में पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट आसिफ अली को पेश किया गया। आसिफ पर 2015 में आईएसआई के साथ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। उस पर रक्षा विभाग की खुफिया जानकारी आईएसआई को देने का आरोप है। चांदीपुर डीआरडीओ से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में उस पर धारा 120बी 121 और 120 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

लावा पांडे, बालेश्वर। बालेश्वर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जे एम एफ सी) के अदालत में शुक्रवार को कथित पाकिस्तानी आई एस आई एजेंट आसिफ अली को अदालत में पेश किया गया जिसे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था|
अली पर सन् 2015 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था | इस पर आरोप था कि यह आई एस आई को हथियार तथा रक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी आई एस आई को पहुंचाया करता था|
बालेश्वर के चांदीपुर नामक स्थान में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) में कैमरामैन के तौर पर कार्यरत ईश्वर बेहेरा पर आरोप लगा था कि रक्षा विभाग से जुड़े अति गोपनीय तथ्य आई एस आई को पहुंचाया करता था जिसमें मिसाइलों के परीक्षण से लेकर चांदीपुर में मौजूद डीआरडीओ, आई टी आर और पी एक्स ई के कई गोपनीय बातें शामिल हुआ करती थी जिसके चलते ईश्वर बेहेरा को अब आजीवन कारावास की सजा सुनाया जा चुका है|
इसी कड़ी में आसिफ अली पर भी चांदीपुर के डीआरडीओ के कई गोपनीय तथ्य आई एस आई को पहुंचाने का आरोप लगा था | आसिफ अली को सन 2015 में गिरफ्तार किया गया था इस पर भी आरोप था कि वह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की खुफिया जानकारी को पाकिस्तान के आई एस आई तक पहुंचाया करता था |
आसिफ अली पर दफा 120बी ,121 और 120 ए धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है | इसे बालेश्वर के जे एम एफ सी की अदालत में पेश किया गया जहां पर अदालत ने इसके जमानत को नामंजूर कर दिया था और इसे जेल भेज दिया गया है | राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आसिफ अली पर आरोप है |
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