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    Flipkart पर कार्रवाई; ग्राहक को टूटा हुआ बेड पड़ा महंगा, अब ब्‍याज समेत लौटाने होंगे पूरे पैसे, जानें मामला

    By Jagran NewsEdited By: Arijita Sen
    Updated: Fri, 14 Jul 2023 03:25 PM (IST)

    फ्लिपकार्ट को ग्राहक को टूटा हुआ खाट बेचना महंगा पड़ गया। अब कंपनी को इसकी तीन गुना राशि लौटानी पड़ेगी। ग्राहक सुनील कुमार रथ ने साइट से एक किंग साइज बेड मंगाया जो कि टूटा हुआ निकला। लेकिन कंपनी से शिकायत करने के बाद भी उन्‍हें कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इसके बाद उन्‍होंने ग्राहक के रूप में मिले अपने हक का इस्‍तेमाल किया।

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    ग्राहक को टूटा हुआ खाट बेचना फ्लिपकार्ट को महंगा पड़ गया।

    संवाद सहयोगी, कटक। एक ग्राहक को टूटा हुआ खाट बेचना ऑनलाइन शॉपिंग प्‍लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट को महंगा पड़ गया। कटक जिला उपभोक्ता विवाद समाधान कमीशन यानी उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट को दंडित किया है। उपभोक्ता यानी ग्राहक को खाट के बाबत दी जाने वाली 12 हजार 499 रुपये के साथ-साथ 12 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर पर पूरा रकम लौटाने के लिए फ्लिपकार्ट को आयोग ने निर्देश दिया है।

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    12 हजार के बेड के बदले फ्लिपकार्ट चुकाएगा 35 हजार

    साल 2022 की 5 जुलाई की तारीख को ग्राहक डॉ सुनील कुमार रथ ने बेड खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन आर्डर दिया। अब जिस तारीख से उन्‍होंने ऑनलाइन बेड का ऑर्डर दिया था, उसी तारीख से ब्याज लागू होगा। यहां तक कि मानसिक यातना और मुकदमा खर्च के चलते याचिकाकर्ता व ग्राहक को 35 हज़ार रुपये फ्लिपकार्ट प्रदान करेगा। यह बात आयोग ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है।

    घर में दो बार टूटे हुए बेड की हुई डिलीवरी

    इस निर्देश को 30 दिन के अंदर कार्य में लाया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष देवाशीष नायक और सदस्य शिवानंद मोहंती को लेकर गठित खंडपीठ ने डॉ सुनील कुमार रथ की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है।

    मिली जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता यानी ग्राहक डॉ सुनील कुमार रथ बीते साल 5 जुलाई को फ्लिपकार्ट में ऑनलाइन किंग साइज बेड के लिए आर्डर दिया था। इसके लिए उन्‍होंने 12 हजार 499 रुपये भी चुकाए थे। कुछ दिन बाद बेड की डिलीवरी उनके घर हुई, लेकिन वह टूटा हुआ पाया गया।

    फ्लिपकार्ट को गलती की मिली सजा

    इस बारे में ग्राहक ने कंपनी को सूचित किया और बेड बदलवाने के लिए कहा। दोबारा जिस खाट की डिलीवरी हुई वह भी टूटा निकला। डॉ. सुनील ने फिर उसी साल 24 तारीख को फ्लिपकार्ट को इस बारे में बताया, लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला।

    निराश होकर उन्‍होंने 30 सितंबर, 2022 को एक लीगल नोटिस फ्लिपकार्ट को भेजा था। बाद में न्याय की गुहार लगाते हुए कन्‍ज्‍यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने फ्लिपकार्ट संस्थान को दंडित किया है ।