पहले जीता नाबालिग का दिल, फिर दुष्कर्म का बनाया वीडियो, वायरल करने की धमकी देकर छह साल तक बनाया हवस का शिकार
पुलिस ने आरोपित नरेश सुना को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर नाबालिग को ब्लैकमेल कर छह साल तक मनमानी करने का आरोप है। प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग का करीब छह साल तक वह उसका यौन शोषण करता रहा।
संवाद सूत्र, संबलपुर। अपने इलाके की एक नाबालिग से प्रेम के बहाने उसके साथ दुष्कर्म करने और इसका वीडियो बनाकर नाबालिग को ब्लैकमेल करने के आरोपित नरेश सुना को संबद्ध बुर्ला पुलिस ने सोमवार के दिन गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसके खिलाफ भादंवि की धारा- 376 (2), 376 (3), 354 (सी), 323, 506 और 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग संग दुष्कर्म
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुर्ला के वन-आर कॉलोनी में रहने वाले नरेश सुना ने वर्ष 2017 से अपने इलाके की एक नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और तो और उसने इसका वीडियो भी बनाकर रखा। इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर नरेश उस नाबालिग के साथ अपनी मनमानी करता रहता था।
छह साल तक करता रहा बच्ची संग दुष्कर्म
दीर्घ छह वर्षों तक नरेश की मनमानी का शिकार होने के बाद हताश और परेशान नाबालिग ने इस बारे में अपने परिवार के लोगों को बता दिया तब नरेश के खिलाफ बुर्ला थाना में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसके आधार पर सोमवार के दिन पुलिस ने आरोपित नरेश सुना को गिरफ्तार किया।
कटक जिला न्यायालय ने दुष्कर्मी को सुनाया फैसला
गौरतलब है कि ओडिशा में कटक जिला न्यायालय ने कुछ ही दिन पहले इसी तरह के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित दुष्कर्मी को 14 साल कैद की सजा और जुर्माने के रूप में 12 हजार रुपए भरने का फैसला सुनाया। सजा पाने वाला युवक सदर थाना अंतर्गत नुआगड़ का अंकुर बारीक (39वर्ष) है, जिसे भादंवी की धारा 354, 376 (2) (आई) 506 के तहत दोषी ठहराया गया है।
इस दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जुर्माना न भरने पर उसे और 6 महीने की अधिक सजा भुगतनी होगी। गौरतलब है कि अदालत में इस मामले की सुनवाई के समय 11 लोगों की गवाही ली गई थी। अब देखना यह है कि नरेश सुना के मामले में आगे किस तरह की कार्यवाही होती है।
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