अब इस राज्य में हो सकेगी पुराने फ्लैट-अपार्टमेंट की खरीद-बिक्री, नगर विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना
ओडिशा में अब पुराने फ्लैट और अपार्टमेंट की खरीद-बिक्री आसान हो जाएगी। नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर 2016 से पहले बने फ्लैटों की बिक्री में आ रही ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। अब पुराने फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदे व बेचे जा सकेंगे। 2016 से पहले बनाए गए फ्लैट या अपार्टमेंट की बिक्री को लेकर जो समस्याएं थीं, अब वह दूर हो गई हैं। इस संबंध में नगर विकास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इससे बड़ी संख्या में आम लोग लाभान्वित होंगे।
ओडिशा अपार्टमेंट एक्ट, 2023 के तहत लागू कड़े नियमों में राज्य सरकार ने संशोधन किया है। इन कड़े नियमों के कारण पुराने फ्लैटों की बिक्री रुक गई थी। रेरा लागू होने से पहले यानी 5 अक्टूबर 2016 से पहले बेचे गए अपार्टमेंट के लिए कई दस्तावेजों की अनिवार्यता थी।
फ्लैट बेचने के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ता था। रेरा रजिस्ट्रेशन और एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन के कागज भी मांगे जा रहे थे। 2016 से पहले के अपार्टमेंट्स के पास ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में पुराने फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। इससे राज्य में हजारों फ्लैटों की बिक्री अटक गई थी।
अब नगर विकास विभाग ने इसमें सुधार करते हुए एक नई गाइडलाइन जारी की है। यदि मूल बिक्री दस्तावेज 5 अक्टूबर 2016 से पहले के हैं, तो नए नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। फ्लैट की बिक्री या हस्तांतरण के लिए केवल पुरानी रजिस्ट्री पर्याप्त होगी। रजिस्ट्रार को इसे स्वीकार करना अनिवार्य होगा।
कॉमन एरिया जैसे पार्किंग, सीढ़ी, छत, लिफ्ट आदि पर अधिकार को लेकर होने वाले विवादों को दूर करने के लिए नई रजिस्ट्री में दो विशेष वाक्य जोड़ना अनिवार्य किया गया है। इससे खरीदार के कॉमन एरिया पर अधिकार सुरक्षित रहेंगे। साथ ही 1 फरवरी 2025 को जारी प्रतिबंधों को भी रद कर दिया गया है।
नगर विकास मंत्री डॉ. कृष्णचंद्र महापात्र ने कहा कि नए नियमों से पुराने फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे ओडिशा में पुराने अपार्टमेंट की खरीद-फरोख्त आसान होगी। लंबे विचार-विमर्श के बाद नियमों को सरल बनाया गया है। पिछली सरकार द्वारा अपार्टमेंट खरीद-फरोख्त पर लगाए गए प्रतिबंध दुर्भाग्यपूर्ण थे।नए नियमों से लोग लाभान्वित होंगे।

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