Odisha News: चलती ट्रेन पर रील बनाने वालों की खैर नहीं, अब होगी जेल लगेगा जुर्माना
ओडिशा में चलती ट्रेन पर रील बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने चेतावनी जारी की है कि ऐसा करने पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों पर रेलवे अधिनियम की धारा 147 और 156 के तहत कार्रवाई की जाएगी। RPF ने लोगों से सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की है।

ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा भारी। सांकेतिक फोटो
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चलती ट्रेन या रेलवे ट्रैक पर रील बनाना अब भारी पड़ सकता है। पूर्व तट रेलवे ने ऐसे मामलों पर सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि रेल ट्रैक या ट्रेन के पास रील, सेल्फी या वीडियो बनाने वालों पर अब न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि जेल भी हो सकती है।
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 और 153 के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ‘शून्य सहनशीलता’ नीति के तहत कार्रवाई करेगी। रेलवे का कहना है कि ट्रैक पर फोटो खींचना, वीडियो बनाना या रील शूट करना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि कानूनन अपराध भी है।
अधिकारियों ने खासकर छात्रों और किशोरों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों को समझें और उनका पालन करें। रेलवे ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से ज्यादा कीमती है इंसान की जान।
इसलिए किसी भी कारण से रेलवे ट्रैक पर कदम न रखें। रेलवे ने चेतावनी दी है कि चलती ट्रेन से कूदना, फुटबोर्ड पर यात्रा करना, वीडियो बनाने के लिए इंजन या छत पर चढ़ना जैसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं। इससे व्यक्ति ओवरहेड हाई-वोल्टेज बिजली तार के संपर्क में आ सकता है और हादसे का शिकार हो सकता है।
रेलवे ने कहा है कि जब ट्रेन आ रही हो या गुजर रही हो, तब प्लेटफॉर्म के किनारे से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और सुरक्षा क्षेत्र का सम्मान करें। चलती ट्रेन में चढ़ना या उतरना भी दंडनीय अपराध है। रेलवे ने साफ संदेश दिया है सेल्फी से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा।

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