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    Odisha Crime: ऑनलाइन ठगों ने किया हजार करोड़ का गबन, अदालत ने की जमानत याचिका खारिज

    आनलाइन वेटिंग ऐप के जरिए लगभग 1000 करोड़ से अधिक रुपये की ठगी व गबन किए जाने वाली घटने के मुख्य आरोपी एस.चित्रावेल की जमानत याचिका को कटक के विशेष ओपीआईडी अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में मामले की सुनवाई के समय सरकार की ओर से दर्शाया गया था कि ऐप के द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए करीब 1000 करोड़ रुपये भारत से चीन को भेजा।

    By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Sun, 17 Sep 2023 04:00 AM (IST)
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    अदालत ने की जमानत याचिका खारिज (फइल फोटो)

    कटक,संवाद सहयोगी। आनलाइन वेटिंग ऐप के जरिए लगभग 1000 (लगभग एक हज़ार करोड़) करोड़ से अधिक रुपये की ठगी व गबन किए जाने वाली घटने के मुख्य आरोपी एस.चित्रावेल की जमानत याचिका को कटक के विशेष ओपीआईडी अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में मामले की सुनवाई के समय सरकार की ओर से दर्शाया गया था कि, ऑनलाइन ऐप के द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए करीब 1000 करोड़ से अधिक रुपये भारत से चीन को भेजा गया है।

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    चत्रावेल इस घटने का मुख्य आरोपी है और इसके पीछे चीन का एक व्यक्ति मास्टरमाइंड है। अदालत में सरकार की ओर से पेश किए गए तमाम तथ्य और सुबूत को ध्यान में रखते हुए चित्रावेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि, चित्रावेल को तमिलनाडु के मदुरई आभीयूर इलाके से क्राइम ब्रांच की अर्थनैतिक अपराध शाखा यानी ईओडब्लू ने गिरफ्तार किया था। वेटिंग ऐप और पूंजी निवेशकारी ऐप को चीन में तैयार किया गया था एवं उसे भारत से अपलोड किया गया था। 

    इस ऐप के माध्यम से निवेश करने वाले निवेशकारी ठगी का शिकार हुए थे। इस ठगी के द्वारा लगभग 1000 करोड़ से अधिक रुपये भारत से चीन को ऑनलाइन के जरिए भेजा गया है। इस ठगी में चित्रावेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। यह आरोप उसके नाम पर लगा है। सरकार की ओर से विशेष पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुब्रत कुमार मोहंती मामला संचालन कर रहे थे।