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    ओडिशा कैबिनेट में 10 प्रस्ताव पर लगी मुहर, मोटर वाहन वकाया शुल्क और जुर्माना होगा माफ; पढ़ें अन्य फैसले

    मंगलवार को ओडिशा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दस अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। नवीन पटनायक की सरकार ने सालों से लंबित मोटर वाहन शुल्क और जुर्माना को माफ करने का फैसला किया है। इसके अलावा भी कई अन्य फैसले पर कैबिनेट की मुहर लगी है। सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें पूरी रिपोर्ट।

    By Sheshnath RaiEdited By: Shashank ShekharUpdated: Tue, 05 Dec 2023 09:56 PM (IST)
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    ओडिशा कैबिनेट में 10 प्रस्ताव पर लगी मुहर, मोटर वाहन वकाया शुल्क और जुर्माना होगा माफ

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा कैबिनेट की मंगलवार को हुई एक अहम बैठक में सालों से लंबित मोटर वाहन शुल्क और जुर्माना को माफ करने का फैसला लिया है।

    इससे लंबे समय से लंबित मोटर वाहन शुल्क और जुर्माने का भुगतान नहीं करने वाले 50,000 से अधिक वाहन मालिकों को फायदा होगा। इस प्रस्ताव को मिलाकर राज्य कैबिनेट ने कुल 10 प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है।

    गोपालपुर में शिल्प कॉरिडर बनाने का फैसला

    राज्य कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनयाक की अध्यक्षता में लोकसेवा भवन में आयोजित कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में गोपालपुर में शिल्प कारिडर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

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    इसके अलावा जटनी एवं भुवनेश्वर तहसील के अंतर्गत पट्टे के आधार पर भूमि लेने वाले भूमिहीनों को स्थायी पट्टे देने का निर्णय लिया गया है।

    कटक माध्यमिक बोर्ड हाई स्कूल को सरकारी स्कूल का मिलेगा दर्जा 

    इसके साथ ही भुवनेश्वर और जटनी तहसील में भूमिहीनों को स्थायी पट्टे देने की लंबे समय से लंबित मांग पूरी हो गई है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पहले की व्यवस्था के अनुसार, इन सभी भूमिहीनों को पुरी नगर निगम के तहत पट्टे पर जमीन मिली थी।

    उसी तरह से कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया कि चौद्वार और संबलपुर में वेल्सस्पन परियोजना के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। कटक माध्यमिक बोर्ड हाई स्कूल को सरकारी स्कूल का दर्जा मिलेगा। ओडिशा सामाजिक सुरक्षा सेवा कैडर में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई नीति-2022 और खाद्य प्रसंस्करण नीति-2022 में संशोधन किया जाएगा।

    ओडिशा जिला देवानी कोर्ट क्लर्क नियुक्ति शर्त अधिनियम, 2008 में संशोधन करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। मोटर वाहन बकाया शुल्क एवं जुर्माना एक साथ जमा किया जाएगा। परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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