ओडिशा में अब 'हरिजन' शब्द का नहीं होगा इस्तेमाल, कागजात में दर्ज होगा ‘अनुसूचित जाति’
ओडिशा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हरिजन शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी है। अब सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में अनुसूचित जाति शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्रों में भी यही शब्द इस्तेमाल होगा। सरकार ने यह फैसला हरिजन शब्द को लेकर होने वाले विवादों के मद्देनजर लिया है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने ‘अनुसूचित जाति’ शब्द को महत्व दिया है। ‘हरिजन’ शब्द के स्थान पर ‘अनुसूचित जाति’ शब्द के प्रयोग को लेकर पत्र जारी किया है। इस संबंध में राज्य सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया है।
इस पत्र के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में ‘हरिजन’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जाति प्रमाणपत्र में भी ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। यानी जाति प्रमाणपत्र में भी ‘अनुसूचित जाति’ शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा।
गौरतलब है कि ‘हरिजन’ शब्द को लेकर राज्य के विभिन्न स्थानों पर विवाद की घटनाएं सामने आती रही हैं। यहां तक कि ‘हरिजन’ शब्द को लेकर सामूहिक विवाद और हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर मामले थाने और कोर्ट तक पहुंचे हैं। केंद्र सरकार ने ‘हरिजन’ शब्द को कई साल पहले ही समाप्त कर दिया था। धीरे-धीरे यह शब्द अपना अस्तित्व खो रहा है और ‘अनुसूचित जाति’ शब्द की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।
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