घर में घुसकर नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म, अब जेल में कटेंगे 20 साल
कटक की एक अदालत ने बलात्कार के बाद नाबालिग का गर्भपात कराने के आरोप में रविंद्र महाकुड को 20 साल की सजा सुनाई है। उस पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने उसे पोक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत दोषी पाया। रविंद्र ने 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई थी।

संवाद सहयोगी, कटक। दुष्कर्म के बाद एक नाबालिग की गर्भपात कराने के आरोप में कटक एड हॉक एडिशनल सेशंस जज (एफटीएससी 1) की अदालत आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है ।अदालत के न्यायाधीश पी.के दास मामले की सुनवाई करते हुए चौद्वार थाना अंतर्गत कुचीला नुआ गांव के रविंद्र महाकुड उर्फ दीपु (27) को 20 साल की सजा एवं 20 हजार रुपये की जुर्माना से दंडित किया है ।
अदालत पोक्सो कानून की धारा 6 और भादवि की धारा 450, 313 के तहत रविंद्र को दोषी करार करते हुए यह सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को और एक साल की अधिक सजा भुगतना पड़ेगा, यह बात अदालत ने अपनी राय में स्पष्ट किया गया है।
ठीक उसी प्रकार, दूसरी ओर पीड़िता को 7 लाख रुपये की मुआवजा राशि देने के लिए अदालत ने निर्देश दिया है। मामले से मिली जानकारी के अनुसार, 13 साल की नाबालिग के साथ रविंद्र उनके घर पर घुसकर दुष्कर्म किया था।
नाबालिग के घर पर अकेले रहते समय रविंद्र उसके घर के अंदर के बार बार घुसकर दुष्कर्म किया था। जिसके चलते वह गर्भवती हुई थी। यहां तक की, उसने गर्भपात करने के लिए पीड़िता को जोर जबरदस्ती दवाई भी दिया था। जिसके कारण नाबालिग को पेट में दर्द महसूस हुआ था और उसके बाद ही नाबालिग ने अपने परिवार सदस्यों को तमाम घटना के बारे में अवगत कराया था।
जिसके बाद परिवार की ओर से चौद्वार थाना में 19 अक्टूबर 2023 को मामला दर्ज की गई थी । पुलिस मामले के आधार पर जांच पडताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और 16 नवंबर वर्ष 2024 को अदालत में चार्सीजट दाखिल की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की ओर से अदालत में तमाम गवाह और सबूत पेश किया गया था । जिसको विचार में लेते हुए अदालत ने रविंद्र को दोषी करार किया है । सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुभेंद्र प्रसाद मोहंती ने मामला संचालन कर रहे थे ।
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