नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बीजद पार्षद सहित छह गिरफ्तार, पार्टी से किए गए निलंबित
भुवनेश्वर में बीजद पार्षद अमरेश जेना और उनके पांच सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हें अमरेश जेना को भागने में मदद करने का आरोप है। पार्षद पर एक नाबालिग लड़की से शादी का वादा करके दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है जबकि पार्षद ने इसे साजिश बताया है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कमिश्नरेट पुलिस ने बीजद पार्षद अमरेश जेना को बालासोर के नीलगिरि इलाके में ब्रह्मपुर पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें भुवनेश्वर लाया जा रहा है।
उनके पांच सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अमरेश जेना को भागने में मदद करने के आरोप में लक्ष्मीसागर पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अदालत से जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तार आरोपियों को झारपड़ा जेल भेज दिया गया है।
उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, बीजद ने एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि भुवनेश्वर नगर निगम के पार्षद अमरेश जेना को तत्काल प्रभाव से बीजू जनता दल से निलंबित किया जाता है।
जानकारी के मुताबिक कार्पोरेटर अमरेश जेना उर्फ बयां पर संगीन आरोप लगा है। महिला ने लक्ष्मीसागर थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि शादी का वादा करके नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म व गर्भपात कराने के साथ उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
लक्ष्मीसागर पुलिस ने बीएनएस अधिनियम की धारा 64 (2) (एम), 89, 296, 351 (2) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है।
मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया और बीएनएसएस की धारा 183 के तहत उसका बयान दर्ज किया।
युवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 2023 में जब वह 17 साल की थी, तब एक राज उत्सव कार्यक्रम में अपने कार्पोरेटर से मिली थी। एक-दूसरे से परिचित होने के बाद कार्पोरेटर ने उसे मोबाइल गिफ्ट किया।
कुछ दिनों की बातचीत के बाद कार्पोरेटर ने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बार-बार प्रेम मिन्नत के बाद प्रस्ताव पर युवती भी सहमत हो गई। इसके बाद कार्पोरेटर जेना उसे पुरी ले गए और वहां एक दोस्त के घर रखा और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया।
इसके बाद दोनों अलग-अलग समय पर घूमते रहे और रिलेशनशिप में रहे। फरवरी 2024 में जब युवती ने खुलासा किया कि वह दो महीने की गर्भवती है, तो कार्पोरेटर ने बड़ी चतुराई से उसकी कोख को नष्ट कर दिया।
उसने कहा कि मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ महीनों में मेरा तलाक हो जाएगा। तुम गर्भ को नष्ट कर दो। पत्नी के साथ तलाक के बाद हम शादी कर लेंगे। इसके बाद युवती ने गर्भ को नष्ट कर दिया।
प्रेग्नेंसी खत्म होने के बाद भी दोनों पहले की तरह अलग-अलग जगहों पर गए और रिश्ता बनाया। हालांकि, अप्रैल में कार्पोरेटर जेना लड़की को अपनी कार में ले गया और अचानक उससे उसका मोबाइल फोन छीन लिया। उसने उसे दूर रहने के लिए कहा।
रिश्ते और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस संदर्भ में युवती ने शनिवार को कार्पोरेटर जेना के खिलाफ लक्ष्मीसागर थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
वहीं, बीजू जनता दल के कार्पोरेटर अमरेश जेना ने कहा है कि यह मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। लड़की को मैं नहीं जानता हूं। यदि पुलिस मेरे खिलाफ जांच में ऐसा कुछ भी सबूत पाती है तो मुझे गिरफ्तार करे।
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