अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा; पीड़िता को 10 लाख का मुआवजा
झारसुगुड़ा पोक्सो विशेष अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में आरोपी पिता रोहित रजक को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 8 ...और पढ़ें

संवाद सहयोगी, झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा पोक्सो विशेष अदालत में मंगलवार को एक नाबालिग बेटी से बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया गया है। अदालत ने गत 9 जुलाई को दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पिता रोहित रजक को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के विवरण के अनुसार, यह घटना गत 8 जुलाई की रात की है। पिता रात में घर लौटने के बाद नाबालिग बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार किया। बेटी के विरोध के बावजूद वह बेटी के साथ दुराचार करने से पीछे नहीं हटा। उस समय आरोपी पिता नशे की हालत में था।
यह घटना बेटी के लिए असहनीय हो गई थी। इसके बाद नाबालिग बेटी ने न्याय की गुहार लगाते हुए झारसुगुड़ा सदर थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी दी और न्याय की मांग की।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एफ) और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया और पीड़िता और आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया। अतिरिक्त एसपी मधुसिक्ता मिश्रा के नेतृत्व में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर स्वपनारानी गोछायत ने मामले की जांच की। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया।
गत 1 सितंबर को पुलिस की ओर से कोर्ट में मामले का आरोप पत्र दाखिल किया गया था।मामले की सुनवाई पुलिस कर मान्यवर अदालत ने अभियुक्त पिता को दोषी करार देते हुऐ उसे आजीवन कारादंड की सजा के साथ पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
साथ ही पीड़िता को दस लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कोर्ट में सरकारी वकील पी आर सिंहदेव ने मामले की पैरवी की।

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