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Odisha News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों को कोर्ट ने 20 साल के लिए भेजा जेल, 1 लाख का ठोका जुर्माना

आठ साल पहले तीन आरोपितों ने संबलपुर जिले के हीराकुद इलाके की एक नाबालिग को बहाने से बुलाकर झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराजनगर ले जाकर सामुहिक दुष्कर्म किया था। अब इन तीनो आरोपितों को संबलपुर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को 20-20 साल जेल और एक लाख रुपए के जुर्माने राशि की सजा सुनाई है।

By Jagran News Edited By: Shoyeb Ahmed Published: Tue, 23 Apr 2024 05:20 PM (IST)Updated: Tue, 23 Apr 2024 06:19 PM (IST)
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों को कोर्ट ने 20 साल के लिए भेजा जेल (फाइल फोटो)

संवाद सहयोगी, संबलपुर। आठ वर्ष पहले, संबलपुर जिला के हीराकुद थाना इलाके की एक नाबालिग को बहाने से बुलाकर झारसुगुड़ा जिला के ब्रजराजनगर ले जाने और वहां उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के तीनों आरोपितों को, संबलपुर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दोषी करार दिया। 

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कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष जेल की सजा और एक- एक लाख रुपए के जुर्माना राशि से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माना राशि नहीं चुकाने की स्थिति में अधिक एक वर्ष जेल में रहने का प्रावधान किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना आठ अप्रैल 2016 की है।

ऐसे किया दुष्कर्म

झारसुगुड़ा जिला के ब्रजराजनगर इलाके में रहने वाला सदाशिव भईंसा संबलपुर जिला के हीराकुद इलाके में रहने वाली एक परिचित नाबालिग को मिलने के लिए स्थानीय रेमेड़ चौक बुलाया। नाबालिग जब सदाशिव से मिलने पहुंची तब वह उसे किसी बहाने से अपने साथ ब्रजराजनगर ले गया।

वहां उसने ना केवल नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया बल्कि अपने दो साथी नवीन सालिमा और नाथ नक्सा को भी बुला लिया। तीनों ने मिलकर नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया और फिर उसे संबलपुर में छोड़कर फरार हो गए थे।

तीनों आरोपितों को भेजा जेल

सामुहिक दुष्कर्म के इस घटना की रिपोर्ट हीराकुद थाना में दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपित सदाशिव भईसा समेत उसके साथी नवीन और नाथ को भादंवि की धारा- 363, 376(डी) और पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

दुष्कर्म के इस मामले की सुनवाई के दौरान पोक्सो कोर्ट ने 21 गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर सोमवार, 22 अप्रैल के दिन तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाया।

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