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    पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सीएम का बड़ा एलान, कार्य अवधि में मृत्यु या विकलांग होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता

    Updated: Fri, 18 Jul 2025 01:38 PM (IST)

    मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पंचायत चुनाव से पहले पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ी घोषणा की है। कार्य अवधि में मृत्यु या विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता मिलेगी। मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे। दोनों हाथ पैर या आंख गंवाने पर भी 2 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वार्ड सदस्यों से लेकर जिला परिषद अध्यक्षों तक सभी शामिल होंगे।

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    पंचायत प्रतिनिधियों को कार्य अवधि के दौरान मृत्यु या विकलांग होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बड़ा एलान किया है। सीएम की घोषणा के मुताबिक कार्य अवधि के दौरान पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु या विकलांगता पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

    उन्होंने कहा कि अगर कार्य दिवस के दौरान किसी पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु या विकलांगता के शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें अनुग्रह सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन माझी ने गुरुवार को यह घोषणा की है।

    2 लाख की आर्थिक सहायता

    नई योजना के तहत यदि कार्य अवधि के दौरान पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे। इसी तरह कार्य अवधि के दौरान यदि पंचायत प्रतिनिधि किसी कारणवश दोनों हाथ, पैर और आंख गंवा देता है तो उसे 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी।

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    शामिल किए जाएंगे ये लोग

    सीएम ने कहा कि एक हाथ या पैर में चोट लगने पर 1 लाख रुपये की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि वार्ड सदस्यों से लेकर जिला परिषद अध्यक्षों तक सभी को इसमें शामिल किया जाएगा।