50 पैसे से लेकर 20 रुपये तक के सभी सिक्के हैं कानूनी रूप से मान्य, अफवाहों पर न दें ध्यान- RBI
आरबीआई ने भारतीय सिक्कों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा सिक्कों के बारे में किसी भी गलत सूचना या अफवाहों पर विश्वास न करें। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 50 पैसे या इससे ऊपर के सभी सिक्के लीगल टेंडर हैं।

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता: आरबीआई ने भारतीय सिक्कों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, ''सिक्कों के बारे में किसी भी गलत सूचना या अफवाहों पर विश्वास न करें। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 50 पैसे या इससे ऊपर के सभी सिक्के लीगल टेंडर हैं।
कानूनी रूप से मान्य हैं सिक्के
समय-समय पर भारत सरकार ने 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के अलग-अलग साइज, थीम और डिजाइन के सिक्के जारी किए हैं। ये सभी सिक्के कानूनी रूप से मान्य हैं। आरबीआई केवल सिक्कों का वितरण करता है। आरबीआई सिक्कों की वैधता पर बार-बार जागरूकता मेलों का आयोजन कर रहा है।
सजा का है प्रावधान
सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार, एक व्यक्ति लेनदेन के समय 1,000 रुपये से अधिक मूल्य के सिक्के दे सकता है। 50 पैसे के मामले में, कोई भी व्यक्ति 10 रुपये तक का एकमुश्त भुगतान कर सकता है। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे लेन-देन के समय सिक्के स्वीकार करें और नियम और शर्तों के साथ अपनी शाखाओं में इसे बदलें। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इसका उल्लंघन करने पर भारत सरकार की ओर से सजा का प्रावधान है।
बरहमपुर में नहीं ले रहे 10 रुपये के सिक्के
ओड़िशा के बरहमपुर में 10 रुपये का सिक्का नहीं चल रहा है। सिर्फ 10 रुपये के सिक्के ही नहीं, एक रुपये के छोटे सिक्के भी व्यापारी नहीं ले रहे हैं। सिर्फ व्यापारी ही नहीं, कुछ जगहों पर बैंकों पर भी ग्राहकों से सिक्के नहीं लेने के आरोप लगते हैं। इसे लेकर लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।
बरहमपुर उपनगरीय एरिया एक्शन कमेटी ने हाल ही में उप-कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा था क्योंकि व्यापारी सिक्कों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। केवल बरहमपुर ही नहीं, दक्षिणी ओडिशा के कोरापुट और रायगढ़ सहित राज्य के कई हिस्सों से भी इसी तरह की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद आज यह रिजर्व बैंक का स्पष्टीकरण आया है
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