Move to Jagran APP

Odisha News: सभी डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता की जांच करें- राज्य सरकार को ओड़िशा हाईकोर्ट का आदेश

ओड़िशा हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वो निर्धारित समय में हलफनामा पेश करें जिसमें सत्यापन प्रक्रिया को समाप्त करने और फर्जी चिकित्सकों का पता लगाने के लिए एक विशेष समय सीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

By Jagran NewsEdited By: Shalini KumariPublished: Sat, 28 Jan 2023 09:50 AM (IST)Updated: Sat, 28 Jan 2023 09:50 AM (IST)
ओड़िशा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता जांच करने का आदेश दिया है।

ओड़िशा, ऑनलाइन डेस्क। ओड़िशा न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है। ओड़िशा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकारें सभी डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता की जांच करे और फर्जी चिकित्सकों का पता लगाए। मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 दिसंबर, 2022 को राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के हलफनामे पर नाराजगी व्यक्त की थी। 

loksabha election banner

इसके बाद विभाग ने अदालत को सूचित किया था कि उसने पूरे जिले के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों (सीडीएमओ) को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी डॉक्टरों की शैक्षणिक योग्यता की जांच की जाए। हालांकि, इस बात की जानकारी नहीं है कि इस सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा।

20 फरवरी तक हलफनामा पेश करने अनिवार्य

हाई कोर्ट ने इस तरह की रिपोर्टों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 20 फरवरी तक पूरक हलफनामा प्रस्तुत किया जाए जिसमें सत्यापन प्रक्रिया को समाप्त करने और फर्जी चिकित्सकों का पता लगाने के लिए एक विशेष समय सीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो।

शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस कुरिया गौतम मिश्रा ने अदालत को सूचित किया कि मल्कानगिरी, रायगड़ा, गंजाम और मयूरभंज से मरीजों का इलाज करने वाले फर्जी चिकित्सकों की कई रिपोर्टें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके। 

51 प्रतिशत डॉक्टरों के पास ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता

गौरतलब है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ओडिशा में केवल 51 प्रतिशत डॉक्टरों के पास ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है। रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने राज्य में उनकी योग्यता का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया था।

यह भी पढ़ें: Karnataka News: DRI की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 139 दुर्लभ जानवर बरामद; चार आरोपी गिरफ्तार

मनसुख मंडाविया ने कहा- महामारी के बीच बायोफार्मा उद्योग रणनीतिक महत्व की संपदा हुई साबित


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.