बहानगा ट्रेन हादसे के मामले में ओडिशा हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। इस मामले में जिन तीन रेल कर्मचारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उनकी जमानत याचिका निजी अदालत ने खारिज कर दी है। तीनों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट से मदद की गुहार लगाई। मामले में इनके खिलाफ क्या सबूत है कोर्ट ने सीबीआई को अवगत करने को कहा है।
संवाद सहयोगी, कटक। Odisha Train Accident : ओडिशा के बालेश्वर बहानगा ट्रेन दुर्घटना मामले में अन्य एक आरोपित पप्पू कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद ओडिशा हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस मामले में पप्पू कुमार के खिलाफ निर्दिष्ट तौर पर क्या तथ्य या सबूत है, इसको लेकर अगली सुनवाई के दौरान अवगत कराने के लिए सीबीआई को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है।
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पप्पू ने दी निचली अदालत के आदेश को चुनौती
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शिव शंकर मिश्र को लेकर गठित खंडपीठ ने पप्पू कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। ग्रीष्मावकाश के बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल अप्रैल के महीने में इस मामले में पप्पू कुमार के साथ अन्य आरोपित सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल अरुण कुमार मोहंत, सोरो के सीनियर सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान के डिस्चार्ज पिटीशन निचली अदालत में खारिज हो गई थी।
इसे चुनौती देते हुए पप्पू कुमार हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। वह केवल एक तकनीशियन हैं और ऐसे में उनका इस घटना में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ दर्ज मामला रद्द किए जाने का अनुरोध किया है।
तीन रेल कर्मचारियों को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि बहानागा ट्रेन हादसे में इन तीन रेल कर्मचारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जांच के बाद सीबीआई इन तीनों आरोपितों के खिलाफ भादवि के धारा 302 (पार्ट 2),201, 34 और रेलवे एक्ट के धारा 13 के तहत भुवनेश्वर के अतिरिक्त दौरा जज की अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था।
इन तीन आरोपितों की जमानत याचिका निचली अदालत में खारिज होने के बाद वे हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका अदालत में दायर किए थे और तीनों की नियमित जमानत याचिका हाई कोर्ट में अब विचाराधीन है।
वर्ष 2023 जून 2 तारीख की शाम को बालेश्वर बहानागा रेलवे स्टेशन में भयानक रेल हादसा हुआ था, जिसमें 296 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 1200 लोग जख्मी हुए थे।
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