पंजाब हरियाणा HC का बड़ा आदेश, फिरोजपुर में पटाखों की अवैध बिक्री रोके सरकार
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फिरोजपुर में पटाखों की अवैध बिक्री रोकने का सख्त आदेश दिया है। अदालत ने पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर अवैध बिक्री के बुरे प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। सरकार को पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर काम करने और अवैध बिक्री को पूरी तरह से रोकने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण और शोर के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला।

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फिरोजपुर सिटी और कंटोनमेंट क्षेत्रों में बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री हो रही है। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने इस मामले में मांगपत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कोर्ट ने अब पंजाब सरकार को इस मांगपत्र पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। फिरोजपुर निवासी रोहित भगत ने याचिका में बताया कि शहर में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के लोग पटाखों की अवैध बिक्री कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा इस अनधिकृत व्यापार को रोकने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिससे त्योहारी सीजन में अप्रिय घटनाओं की आशंका बढ़ रही है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि स्थानीय प्रशासन को इस पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह मामला लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। न्यायालय ने फिरोजपुर के जिला मजिस्ट्रेट को विस्तृत आदेश पारित करने का निर्देश दिया है, ताकि बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री से संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।
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