पाक जेल से जल्द छूटेगा लखवी, लेकिन चलता रहेगा ट्रायल
मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकिउर रहमान लखवी जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने उसे आज जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लखवी को जेल में रखा जाना गैरकानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नूरूल हक ने लखवी को तत्काल जेल रिहा करने
इस्लामाबाद। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड जकिउर रहमान लखवी जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। इस्लामाबाद हाइकोर्ट ने उसे आज जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लखवी को जेल में रखा जाना गैरकानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नूरूल हक ने लखवी को तत्काल जेल रिहा करने का आदेश दिया है। उधर, भारत सरकार ने विरोध दर्ज कराने के लिए नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया है। बासित से विदेश सचिव अनिल वधवा की बातचीत में खुलासा हुआ है कि जेल से रिहा होने के बावजूद उसपर मामला चलता रहेगा।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तमाम कानूनी उपाय करे, ताकि लखवी जेल से बाहर न निकलने पाए।
पाकिस्तान सरकार ने पांच मार्च को लखवी के खिलाफ आरोपों की सूची कोर्ट के समक्ष पेश की थी। उधर, लखवी के वकील राजा रिजवान ने कहा कि इससे पहले भी कोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद भी लखवी को अफगान नागरिक को अगवा करने के झूठे मामले में जेल में रखा गया।
गौरतलब है कि लखवी भारत के मोस्टवांटेड आतंकियों में शामिल है। पाकिस्तानी अदालत में उसपर मुंबई हमले में शामिल होने के आरोप में केस चल रहा है। मुंबई पर उस आतंकी हमले में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे।
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