चीन के निवेशकों को धोखा देने के आरोपी भारतीय-अमेरिकी को जेल
शिकागो की अदालत में 32 वर्षीय सेठी ने मंगलवार को अपना दोष स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिकी अदालत ने भारतीय-अमेरिकी अंशू सेठी को जालसाजी के आरोप में तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। होटल निर्माता भारतीय-अमेरिकी चीन के करीब 300 निवेशकों को धोखा देने के दोषी पाए गए हैं। निवेशकों ने 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विफल हो गई योजना में निवेश किया था।
शिकागो की अदालत में 32 वर्षीय सेठी ने मंगलवार को अपना दोष स्वीकार कर लिया। इसके बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई। सेठी शिकागो कन्वेंशन सेंटर के संस्थापक हैं। उन्होंने 2011 में शिकागो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक होटल और कन्वेंशन सेंटर बनाने की पहल की थी।
यह भी पढ़ें: हाफिज सईद सहित चार लोगों ने अपनी नजरबंदी के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट
उन्होंने चीन के नागरिकों को योजना में पांच-पांच लाख अमेरिकी डॉलर निवेश करने के लिए तैयार किया। इसके अतिरिक्त सभी को उन्होंने 41,500 डॉलर परियोजना का प्रशासकीय शुल्क देने को कहा था। इस परियोजना में निवेश करने वाले चीन के नागरिकों ने ईबी-5 वीजा के लिए आवेदन दिया। ऐसे निवेशक दो वर्ष का अस्थायी वीजा हासिल कर सकते हैं। रोजगार सृजन में निवेश की सफलता पर उनका वीजा स्थायी किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें: ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की गाज गिर सकती है तीन लाख भारतीयों पर