अपहरण मामले में मुख्य आरोपी को पांच साल की सजा
अपर जिला न्यायाधीश षष्टम राजकुमार की अदालत ने गुरुवार को शादी के नीयत से अपहरण किया।
सिवान : अपर जिला न्यायाधीश षष्टम राजकुमार की अदालत ने गुरुवार को शादी के नीयत से अपहरण के मामले में दोषी एकमात्र अभियुक्त अरमान खान को 5 साल कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले हैं सहायक अपर लोक अभियोजक याह्या खान से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने भादवि की धारा 366 ए के अंतर्गत अभियुक्त अरमान खान को पांच साल कारावास की सजा एवं भादवि की धारा 363 के अंतर्गत अभियुक्त को तीन साल कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोनों धाराओं के अंतर्गत 15 हजार का अर्थदंड भी अभियुक्त पर आरोपित किया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हुसैनगंज थाना अंतर्गत प्याऊर गांव निवासी धर्मनाथ साह की पुत्री प्रियंका कुमारी को शादी के नीयत से वर्ष 2011 में उसी गांव के अरमान एवं अन्य द्वारा अपहरण कर लिया गया। थाने द्वारा प्राथमिकी नहीं दर्ज किए जाने पर लड़की के पिता धर्मनाथ शाह ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दर्ज कराया। तब जाकर अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी हुसैनगंज थाना कांड संख्या 25/11 दर्ज की गई थी। अदालत ने सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को उपरोक्त सजा दी है। उपरोक्त सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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