तीन दिन मालरोड व राजगढ़ रोड पर वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद
तीन दिवसीय राज्यस्तरीय शूलिनी मेले के आयोजन को लेकर मालरोड पर छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। ...और पढ़ें

संवाद सहयोगी, सोलन : तीन दिवसीय राज्यस्तरीय शूलिनी मेले के आयोजन को लेकर मालरोड पर छोटे-बड़े सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 24 से 26 जून तक होने वाले शूलिनी मेला के दृष्टिगत 23 जून दोपहर दो से रात 10 बजे तथा 24 से 26 जून तक सुबह आठ से रात 10 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश दोपहिया व तिपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे।
24 जून को शूलिनी माता की झांकियां लाने वाले वाहन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। ठोडो मैदान के लिए सभी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। राजगढ़ मार्ग पर पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से मेला स्थल तक सभी वाहनों को पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि 24 से 26 जून तक दिन में 11 से रात 10 बजे तक राजगढ़-ओच्छघाट से सोलन की ओर आने वाली सभी बसें और भारी वाहन कोटलानाला चौक तक आएंगे और वहीं से वाहनों की वापसी होगी। बड़ू साहिब की ओर जाने वाली बसें व भारी वाहन कुमारहट्टी से ओच्छघाट होकर भेजे जाएंगे। इसी तरह चंडीगढ़ की ओर जाने वाली सभी बसें व भारी वाहन भी ओच्छघाट से कुमारहट्टी होकर जाएंगे। सपरून चौक से उपायुक्त कार्यालय एवं मालरोड की ओर जाने वाली सभी बसें और मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। शिमला-चायल-कंडाघाट आदि की तरफ से पुराना बस अड्डा की ओर आने वाली सभी बसें इस समयावधि में अंबुशा होटल के पास तक आएंगी। एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में उपयुक्त हो रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

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