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बिहार में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती: नई नियमावली के तहत BPSC करेगा नियुक्ति, जानें कब से करें अप्‍लाई

Bihar Teacher Recruitment 2023 BPSC नीतीश सरकार ने नई नियमावली के तहत प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 लाख 257 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विषयवार रिक्तियां मांगी है।

By Dina Nath SahaniEdited By: Deepti MishraPublished: Fri, 14 Apr 2023 03:29 PM (IST)Updated: Fri, 14 Apr 2023 03:29 PM (IST)
तकरीबन तीन दशकों के बाद बिहार में बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

दीनानाथ साहनी, पटना: तकरीबन तीन दशकों के बाद बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीतीश सरकार ने नई नियमावली के तहत प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 लाख 257 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से 20 अप्रैल तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की विषयवार और कोटिवार रिक्तियां मांगी है।

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शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानातंरण एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 को अधिसूचित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को प्रस्ताव भेजेगा। सातवें चरण में इसी तरह प्रारंभिक विद्यालयों में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के 80,257 और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1 लाख 20 हजार पदों पर नियुक्ति होगी।

जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की गणना का निर्देश

राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करते हुए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नई नियमावली 10 अप्रैल को राजपत्र में प्रकाशित हो गई है और यह उसी तिथि से भावी हो चुकी है। 

नियमावली के तहत राज्य सरकार के अधीन विद्यालय अध्यापक का नया संवर्ग का गठन करते हुए आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसलिए विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध रिक्त पदों की विषयवार एवं कोटिवार गणना निर्धारित तिथि तक आवश्यक है। 

जिला परिषद और नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत सभी नियोजन इकाई में 10 अप्रैल 2023 के बाद विषयवार रिक्त रह गए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना सुनिश्चित कर उसकी सूची मुख्यालय को मुहैया कराना अनिवार्य है। इसमें ध्यान रखना है कि जिलेवार नियोजन इकाई में आवंटित पद के अतिरिक्त जिला में उपलब्ध माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद की भी गणना शामिल करें।

नई नियमावली के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में 80,257 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 लाख 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से जल्द आरंभ की जाएगी। इसके लिए विभाग के स्तर से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बिहार राज्य अध्यापक शिक्षक नियमावली 2023 को अधिसूचित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है ताकि आगे की प्रक्रिया आयोग के माध्यम से जल्द आरंभ कराई जा सके।

-दीपक कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग)


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