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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 23, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

'प्रचार के लिए आए हो', SC ने खारिज की CJI प्रोटोकॉल मामले में दायर याचिका; जुर्माना ठोका

Published: Fri, 23 May 2025 03:53 PM (IST)

हाल के दिनों में सीजेआई की शपथ लेने के बाद मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पहली बार अपने गृहराज्य महाराष्ट्र पहुंचे। ...और पढ़ें

SC ने खारिज की CJI प्रोटोकॉल मामले में दायर याचिका। (फाइल फोटो)
SC ने खारिज की CJI प्रोटोकॉल मामले में दायर याचिका। (फाइल फोटो)

पीटीआई, नई दिल्ली। सीजेआई बनने के बाद बीआर गवई पहली बार अपने गृहजनपद पहुंचे थे। इस दौरान उनके प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। जिसको लेकर कई प्रकार की चर्चा की जाने लगी।

सीजेआई के महाराष्ट्र दौरे के दौरान राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे, न ही उनके कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस वजह से सीजेआई नाराज हो गए। हालांकि बाद में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री ने मांफी भी मांगी। 

प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सीजेई के प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई के सीजेआई के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की पहली यात्रा के संबंध में प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई।

सीजेआई बोले- सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश

हालांकि, कोर्ट ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 7000 रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया। सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका खारिज करने से पहले कहा कि ऐसी याचिका कुछ और नहीं बल्कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर की गई प्रचार हित याचिका है।

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