WFH Rules: अब एक साल तक Work From Home कर सकेंगे कर्मचारी, जानें- किन Employees के लिए लागू होगा सरकार का नया नियम
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने Work From Home के लिए नया नियम लागू किया है। नए नियमों के मुताबिक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के 50 फीसद कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी। वर्क फ्रॉम होम के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 43ए 2006 अधिसूचित किया गया है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर में वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का कल्चर बढ़ गया है। भारत में इस कल्चर को तेजी से अपनाया जा रहा है। अब वाणिज्य मंत्रालय ने वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियमों की घोषणा की है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी। बयान में कहा गया कि इसका फायदा 50 फीसद कर्मचारियों को ही मिल सकता है।
हालांकि ये सुविधा एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई (Special Economic Zones- SEZ) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ही होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वाणिज्य विभाग ने वर्क फ्रॉम होम के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 43ए, 2006 अधिसूचित किया है।
बयान में कहा गया कि उद्योंगे की तरफ से वर्क फ्रॉम होम के प्रावधानों को लेकर मांग की गई थी। उद्योगों की मांग को देखते हुए ही अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने बताया कि एसईजेड के लिये समान रूप से डब्ल्यूएफएच नीति लागू करने की मांग की जा रही थी।
नियमों की खास बातें...
- एसईजेड में किसी इकाई के कर्मचारियों की एक निश्चित श्रेणी पर ही वर्क फ्रॉम होम का नया नियम लागू होगा।
- एसईजेड इकाइयों के आईटी/आईटीईएस के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
- इसके अलावा, अस्थायी रूप से अक्षम, या फिर जो यात्रा कर रहे हैं और दूर से काम करने वाले कर्मचारियों पर ये नियम लागू होगा।
- Work From Home की सुविधा 50 फीसद कर्मचारियों को मिलेगी
- इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे
विकास आयुक्त के पास होगा अधिकार
एसईजेड के विकास आयुक्त (डीसी) को 50 प्रतिशत से अधिक को मंजूरी देने का अधिकार होगा। हालांकि, डीसी को इसके लिए लिखित में देना होगा। मंत्रालय ने कहा कि Work From Home के लिए एक साल की अनुमति दी गई है। डीसी द्वारा इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।