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Prajwal Video Case: क्या रद होगा प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट? गिरफ्तारी वारंट के बीच कर्नाटक सरकार ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सीएम (मुख्यमंत्री) पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं लेकिन विभाग (गृह) द्वारा इसे कानून के अनुसार लिखना अलग है। अब वारंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि राजनयिक पासपोर्ट रद्द करना होगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पासपोर्ट रद हो गया तो प्रज्वल के लिए विदेश में रहना असंभव हो जाएगा ।

By Agency Edited By: Babli Kumari Published: Tue, 21 May 2024 04:13 PM (IST)Updated: Tue, 21 May 2024 04:13 PM (IST)
हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना (फाइल फोटो)

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर उनका राजनयिक पासपोर्ट रद करने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते 33 वर्षीय प्रज्वल पर कई महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है।

प्रज्वल हासन में हुए मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी के लिए रवाना हो गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।परमेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कानून के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा भी पत्र लिखा गया है। राज्य के गृह मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर पासपोर्ट रद हो गया, तो प्रज्वल के लिए विदेश में रहना असंभव होगा और उन्हें वापस आना होगा। उन्होंने कहा कि हमने विदेश मंत्रालय को लिखा है, क्योंकि पासपोर्ट से जुड़े मामले उसके अधीन आते हैं।

'प्रज्वल के लिए विदेश में रहना असंभव'

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सीएम (मुख्यमंत्री) पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं लेकिन विभाग (गृह) द्वारा इसे कानून के अनुसार लिखना अलग है। अब वारंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि राजनयिक पासपोर्ट रद्द करना होगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पासपोर्ट रद्द हो गया तो प्रज्वल के लिए विदेश में रहना असंभव हो जाएगा और उन्हें वापस आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने विदेश मंत्रालय को लिखा है क्योंकि पासपोर्ट से जुड़े मामले उनके अधीन आते हैं, उन्हें इसका जवाब देना होगा।

पहले भी उठ चुकी है ऐसी मांगें 

इससे पहले, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के लिए विदेश और गृह मंत्रालय से त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से एसआईटी के अनुरोध के बाद, इंटरपोल द्वारा प्रज्वल के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने वाला एक 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' पहले ही जारी किया जा चुका है।

एसआईटी को जांच करने की पूरी आजादी

यह पूछे जाने पर कि क्या उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और भाजपा नेता देवराजे गौड़ा के बीच कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े स्पष्ट वीडियो के लीक होने के कथित ऑडियो की भी एसआईटी जांच करेगी? इसपर परमेश्वर ने कहा कि वे (एसआईटी) यह तय करें, हर स्तर पर सरकार जांच के बारे में निर्देश नहीं देगी, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है। एसआईटी को जांच करने की पूरी आजादी दी गई है और वे अपने शासनादेश के अनुसार जांच करेंगे।

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