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    पू्र्व सीएम Chandrababu Naidu को मिलेगी हाउस कस्टडी या जेल में रहेंगे बंद? कोर्ट की सुनवाई पर टिकी निगाहें

    आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है।रविवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(ACB) की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। वहीं मंगलवार को जानकारी सामने आई कि आंध्र प्रदेश पुलिस अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने अदालत में एक याचिका दायर कर चंद्रबाबू नायडू की 15 दिनों की हिरासत की मांग की है।

    By AgencyEdited By: Piyush KumarUpdated: Tue, 12 Sep 2023 10:18 AM (IST)
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    सीआईडी ने अदालत में एक याचिका दायर कर चंद्रबाबू नायडू की 15 दिनों की हिरासत की मांग की।(फोटो सोर्स: जागरण)

    अमरावती, पीटीआई। तेलगु देशम पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के पू्र्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu Arrest) को कथित तौर पर स्किल डेवलपमेंट घोटाले केस में गिरफ्तार किया गया है।

    रविवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(ACB) की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। वहीं, मंगलवार को जानकारी सामने आई कि आंध्र प्रदेश पुलिस अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने अदालत में एक याचिका दायर कर चंद्रबाबू नायडू की 15 दिनों की हिरासत की मांग की है।

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    सीआईडी ने 15 दिनों की हिरासत की मांग की है

    गिरफ्तारी को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि, सोमवार को दायर की गई इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। अतिरिक्त महाधिवक्ता पोन्नवोलु सुधाकर रेड्डी ने जानकारी दी कि संभवत: याचिका की सुनवाई बुधवार को होगी।

    रेड्डी ने कहा कि उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख की 15 दिनों की हिरासत मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हिरासत की अवधि पर फैसला लेना अदालत का विवेक है।

    उन्होंने कहा, "हम केवल कुछ दिनों के लिए पुलिस हिरासत की मांग कर सकते हैं, लेकिन अंत में जब सुनवाई की बात आएगी तो अदालत फैसला करेगी।"

    हाउस कस्टडी पर आज हो सकती है सुनवाई

    सोमवार को नायडू की कानूनी टीम ने उन्हें जेल से जल्द रिहाई और हाउस कस्टडी करने के लिए एक याचिका दायर की। विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अदालत में इस याचिका पर विस्तृत बहस हुई।

    पूर्व मुख्यमंत्री की कानूनी टीम हाउस कस्टडी की याचिका पर फैसले का इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि आज इस मामले पर कोई सुनवाई कर सकती है।