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    'जमानत के लिए बच्चे को नहीं बना सकते हथियार', अतुल सुभाष सुसाइड केस में क्या बोले वकील? 4 जनवरी को होगी सुनवाई

    Updated: Tue, 31 Dec 2024 12:39 PM (IST)

    अतुल सुभाष के वकील आकाश ने कहा कि निकिता सिंघानिया न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बच्चे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। अतुल की मां और पिता ने अपने चार साल के पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमानत अर्जी पर 4 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है।

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    अतुल सुभाष सुसाइड मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार को जमानत अर्जी दे दी। अब इस मामले पर अतुल सुभाष के वकील आकाश जिंदल ने आरोपी की जमानत याचिका पर सवाल उठाए हैं। आकाश जिंदल ने कहा कि आरोपी पत्नी को अदालत में जमानत पाने के लिए बच्चे को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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    अतुल ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने तलाक के समझौते के लिए तीन करोड़ रुपये मांगे थे। अतुल सुभाष की आरोपी पत्नी की जमानत मामले पर बेंगलुरु कोर्ट में 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। आरोपी निकिता सिंघानिया की ओर से जमानत याचिका सोमवार को दर्ज की गई और उसके और अन्य आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि मामले में आरोपी व्यक्तियों को जमानत कैसे और क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

    बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुचे अतुल के पिता

    अतुल की मां और पिता ने अपने चार साल के पोते की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निकिता अपने परिवार के साथ अभी भी जेल में है। पुलिस इनके बच्चे की तलाश कर रही है दूसरी तरफ अतुल सुभाष परिवार के वकील ने कहा, 'इस मामले में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और वह(निकीता) बच्चे का फायदा नहीं उठा सकती है और हमने बच्चे की पूरी कस्टडी की मांग की है।'

    वकील ने आगे कहा,

    हमारा रुख यह था कि जो अपराध उन्होंने किया है वह बहुत जघन्य है, इसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है जहां अदालत ने बच्चे के ठिकाने का पता लगाने के लिए तीन राज्यों यूपी, कर्नाटक और हरियाणा को निर्देश दिए हैं। एक बार जब बच्चा मिल जाएगा, तो बच्चे की हिरासत पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किए जाएंगे।

     निकिता पर लगे ये आरोप

    • अतुल के पिता ने निकिता पर गंभीर आरोप लगाए थे।
    • निकिता ने बच्चे को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया 
    • उसकी देखभाल के नाम पर बड़ी रकम की मांग की। 
    • निकिता ने 20,000 से 40,000 रुपये के बीच की मांग की।
    • फिर इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया और ज्यादा मांगना जारी रखा।

    क्या बोले अतुल के पिता?

    अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा कि परिवार अतुल के बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अगर कोर्ट अतुल की पत्नी को जमानत देता है तो वह बच्चे पर हमला कर उसकी जान को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने कहा, अगर वह मेरे बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकती है, तो वह बच्चे के साथ भी ऐसा ही कर सकती है।

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