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    भारत ने Celebi Airport Services का लाइसेंस क्यों किया रद? कोर्ट में तुषार मेहता ने दिया जवाब

    Updated: Thu, 22 May 2025 11:07 PM (IST)

    सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सुरक्षा मंजूरी रद करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष एसजी तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में या तो कार्रवाई की जाती है या नहीं इसके बीच का कोई विकल्प नहीं है।

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    सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट में दायर की है याचिका।(फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एयरपोर्ट पर कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली तुर्किये की कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद करने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कई महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए।

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    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए खतरे की अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए बिना किसी चेतावनी के सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद की गई। उन्होंने बताया कि इस समय सुनवाई का अवसर देना असंभव है, क्योंकि देरी से कार्रवाई का उद्देश्य विफल हो सकता है।

    राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में या तो कार्रवाई की जाती है या नहीं: कोर्ट 

    इस मामले में सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सुरक्षा मंजूरी रद करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष एसजी तुषार मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में या तो कार्रवाई की जाती है या नहीं, इसके बीच का कोई विकल्प नहीं है।

    उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ग्राउंड और कार्गो हैंडलिंग में शामिल थे और कई हवाई अड्डों पर विमानों तक उनकी पहुंच थी। कार्गो की जांच की जाती थी। वीआइपी मूवमेंट को भी संभालते थे। इसके कारण अधिकारियों को कानून के तहत अपने सर्वोच्च अधिकार का उपयोग करना पड़ा।

    उन्होंने कहा कि अदालत एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है, जहां विभिन्न हवाई अड्डों पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए संभावित खतरा है। अदालत ने केंद्र सरकार के तर्कों को सुनने के बाद मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।