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    तालाब संरक्षणः जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बन गया शासनादेश

    By Sachin BajpaiEdited By:
    Updated: Tue, 21 Mar 2017 04:03 PM (IST)

    इसके तहत उत्तर प्रदेश में हजारों तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया गया।

    तालाब संरक्षणः जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बन गया शासनादेश

    नई दिल्ली (जेएनएन)। जल संरक्षण के लिए जलाशयों को बचाने के लिए शासन-प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले जिस गति से बढ़ रहे थे, उससे तालाबों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल थे। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला शासनादेश बन गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश में हजारों तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर जल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष कार्य किया गया।

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    यह था मामला है

    सिविल अपील संख्या- 4787/2001, हिंचलाल तिवारी बनाम कमलादेवी, ग्राम उगापुर, तालुका आसगांव, जिला संतरविदास नगर, उत्तर प्रदेश के मामले में तालाब को सार्वजनिक उपयोग की भूमि के तहत समतलीकरण कर यह करार दिया गया था कि वह अब तालाब के रूप में उपयोग में नहीं है। तालाब की ऐसी भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटन कर दिया गया था। इस मामले में 25 जुलाई 2001 को पारित हुए आदेश में कोर्ट ने कहा कि जंगल, तालाब, पोखर, पठार तथा पहाड आदि को समाज के लिए बहुमूल्य मानते हुए इनके अनुरक्षण को पर्यावरणीय संतुलन हेतु जरूरी बताया है। निर्देश है कि तालाबों को ध्यान देकर तालाब के रूप में ही बनाये रखना चाहिए। उनका विकास एवम् सुन्दरीकरण किया जाना चाहिए, जिससे जनता उसका उपयोग कर सके। आदेश है कि तालाबों के समतलीकरण के परिणामस्वरूप किए गए आवासीय पट्टों को निरस्त किए जाए। आवंटी स्वयं निर्मित भवन को 6 माह के भीतर ध्वस्त कर तालाब की भूमि का कब्जा ग्रामसभा को लौटाएं।

    यदि वे स्वयं ऐसा नहीं करता है , तो प्रशासन इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये। तालाब, पोखरे के अनुरक्षण केे संबंध में सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश का संज्ञान लेते हुए परिषद ने नये सिरे से 8 अक्तूबर को एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया। आवासीय प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि को छोडकर किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन की आरक्षित भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु आबादी में परिवर्तित किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है।