तमिलनाडु के इस गांव में जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड की लेनी होगी इजाजत, लोग हो रहे परेशान
चेन्नई के वक्फ बोर्ड के प्रधान कार्यालय ने तमिलनाडु के तिरुचि जिले के 12 पंजीकरण कार्यालयों को 20 पन्नों का पत्र भेजा है। पत्र में दावा किया गया है कि जिले के कई क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड की कई जमीन मौजूद है।

नई दिल्ली,एजेंसी। चेन्नई के तिरुचिरापल्ली स्थित तिरुवेंदुरई गांव (Tiruvendurai village) में जमीन बिक्री को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, तिरुवेंदुरई गांव के निवासी राजगोपाल ने जब अपनी बेटी की शादी के लिए तकरीबन एक एकड़ जमीन बेचने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो उन्हें एक अजीब जानकारी मिली। बताया गया कि जमीन बेचने के लिए उन्हें चेन्नई स्थित वक्फ बोर्ड कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। गौरतलब है कि राजगोपाल के पास जमान बिक्री से जुड़े सभी कागजात मौजूद हैं।
ब्लॉक विकास कार्यालय ने उन्हें सूचित किया कि तिरुचेंदुरई गांव की सभी जमीन वक्फ बोर्ड की है और जो लोग जमीन बेचना चाहते हैं उन्हें चेन्नई के वक्फ मुख्यालय से एनओसी हासिल करने की जरूरत है। हालांकि जिला प्रशासन कार्यालय को इस बात में कोई सच्चाई नहीं मिली।
वक्फ बोर्ड ने इस क्षेत्र में जमीन होने का किया दावा
साथ ही, इस बात की भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि इलाके में मुसलमानों के पास जमीन है। मालूम हो कि चेन्नई के वक्फ बोर्ड के प्रधान कार्यालय ने तमिलनाडु के तिरुचि जिले के 12 पंजीकरण कार्यालयों को 20 पन्नों का पत्र भेजा है। पत्र में दावा किया गया है कि जिले के कई क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड की कई जमीन मौजूद है।
तिरुचेंदुरई में मौजूद है प्रसिद्ध मंदिर
उल्लेखनीय है कि 1500 साल पुराना प्रसिद्ध सुंदरसर मंदिर तिरुचेंदुरई में मौजूद है और श्रीरंगम मंदिर से संबंधित रीति-रिवाजों और परंपराओं को गांव में आयोजित भी किया जाता रहा है। इस मामले को लेकर तिरुचि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आइएनएएस को बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया
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