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    Voter Helpline:चुनाव आयोग ने 'वोटर हेल्पलाइन' मोबाइल ऐप किया लांच

    By Arun Kumar SinghEdited By:
    Updated: Tue, 15 Jan 2019 11:10 PM (IST)

    Voter Helpline: चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप लांच किया है।

    Voter Helpline:चुनाव आयोग ने 'वोटर हेल्पलाइन' मोबाइल ऐप किया लांच

    नई दिल्ली,प्रेट्र चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव से पहले वोटरों की सुविधा के मद्देनजर 'वोटर हेल्पलाइन' मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया है। इसे प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप के जरिये मतदाता एक ही स्थान से निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, स्वीप, एनवीएसपी, मतदाता सर्च एवं एनजीएसपी (शिकायत पोर्टल) का उपयोग कर सकते हैं।

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    वोटर सर्च का विकल्प
    आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर सर्च का विकल्प भी उपलब्ध करा दिया है। इसके माध्यम से मतदाता अपनी डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के पूर्व आयोग दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष एप्लीकेशन भी लांच करने जा रहा है। इसमें दिव्यांग मतदाता मूलभूत सुविधाएं जैसे दिव्यांग रजिस्ट्रेशन, व्हीलचेयर के आवेदन समेत मतदाता सूची में स्थानांतरण जैसे आवेदन कर सकेंगे।

    मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जारी
    आयोग के अधिकारी के अनुसार, प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जारी है जो 25 जनवरी तक चलेगा। बूथ स्तर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण, बूथ लेवल अफसरों (बीएलओ) द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिये भी मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतदाता इस वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं। वे मतदाता सूची में अपनी भाग संख्या और सरल क्रमांक भी जान सकते हैं।

    जानकारी में सुधार का भी आवेदन
    आयोग के मुताबिक, ऑनलाइन माध्यम अधिक आसान, विश्वसनीय तथा त्रुटिरहित है। मतदाता को कहीं बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मतदाता इसमें नाम जुड़वाने के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में बदलाव, एक ही विधानसभा क्षेत्र में बूथ के बदलाव तथा मतदाता सूची में दी गई जानकारी में सुधार का भी आवेदन कर सकते हैं।

    वेबसाइट में नाम जुड़वाने तथा विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए फार्म नंबर-6, नाम हटवाने के लिए फार्म नंबर-7, मतदाता सूची में किसी अन्य सुधार के लिए फार्म नंबर-8 तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र बदले जाने के लिए फार्म नंबर-8 भरा जा सकेगा।