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    Jagdeep Dhankhar Resign: उपराष्ट्रपति पद के लिए कब होंगे चुनाव? सामने आई अंदर की जानकारी; जानिए प्रक्रिया समेत पूरी डिटेल

    Updated: Tue, 22 Jul 2025 10:00 PM (IST)

    उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग अगले सप्ताह तक अधिसूचना जारी कर सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 2027 तक था। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन जांच और मतदान शामिल होंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनाव में भाग लेंगे। संविधान के अनुसार रिक्ति को भरने के लिए जल्द चुनाव कराना अनिवार्य है।

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    उपराष्ट्रपति पद के लिए कब होंगे चुनाव? (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने और उसकी अधिसूचना के जारी होने के साथ ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। जो संकेत दिए गए है, उसके तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए जल्द चुनाव कराए जाएंगे।

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    माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक चुनाव आयोग की ओर से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। धनखड़ ने सोमवार को देर शाम अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसका कार्यकाल अभी 2027 तक था।

    चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई

    चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उस पद को रिक्त मान लिया जाता है। ऐसे में इस पद के लिए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

    हालांकि इस चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनाव जैसी ही होती है। इसमें नामांकन दाखिल करने की अवधि से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी जैसे प्रक्रिया अपनायी जाती है। इस दौरान यदि चुनाव की स्थिति बनी तो मतदान और बाद में मतगणना आदि की प्रक्रिया भी अपनायी जाती है।

    उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है हिस्सा?

    इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए संविधान में भी व्यवस्था की गई है। जिसमें इस्तीफे से खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने को कहा गया है। वहीं कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में इसके लिए चुनाव को कार्यकाल की अवधि खत्म होने के 60 दिनों के भीतर ही कराने की व्यवस्था है।

    कौन उपराष्ट्रपति के लिए हो सकता है निर्वाचित

    संविधान के तहत कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह भारत का नागरिक हो। वह पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जो राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

    इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उसे कम से कम 20 संसद सदस्यों के प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों का समर्थन करना जरूरी है। इसके लिए नामांकन दौरान उसे 15 हजार की जमानत राशि भी जमा करना होता है।

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