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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

MG University: एमजी विश्वविद्यालय के कुलपति मलयालम विश्वविद्यालय के VC का संभालेंगे कार्यभार : केरल राज्यपाल

By AgencyEdited By: Babli Kumari
Published: Sun, 05 Mar 2023 12:14 PM (IST)

Malayalam University VC Controversy केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में आदेश ...और पढ़ें

एमजी विश्वविद्यालय के कुलपति मलयालम विश्वविद्यालय के VC का संभालेंगे कार्यभार (फाइल फोटो)
एमजी विश्वविद्यालय के कुलपति मलयालम विश्वविद्यालय के VC का संभालेंगे कार्यभार (फाइल फोटो)

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। Malayalam University VC Controversy: केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में आदेश दिया है कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (एमजीयू) के कुलपति थुंचथ एझुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपति के कर्तव्यों का भी पालन करेंगे।

केरल राजभवन ने कहा कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ साबू थॉमस को दिए गए मलयालम विश्वविद्यालय के अतिरिक्त प्रभार के बारे में अधिसूचना शनिवार को जारी की गई।

इसमें कहा गया है कि थॉमस तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालेंगे और अगले आदेश तक उस पद पर बने रहेंगे।

केरल राजभवन ने कहा, 'यह यूजीसी अधिनियम 2018 के 7 (3) के साथ पढ़े जाने वाले थुंचथ एझुथाचन मलयालम विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 की धारा 29 की उप धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग है।'

सरकार के फैसले का विरोध करने के कुछ दिनों बाद उठाया कदम 

यह कदम राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य कर रहे राज्यपाल द्वारा मलयालम विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) के लिए एक खोज समिति गठित करने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध करने के कुछ दिनों बाद आया है।

खान ने एक पत्र में राज्य सरकार द्वारा सर्च कमेटी गठित करने की वैधता पर सवाल उठाया था। बता दें कि मलयालम विश्वविद्यालय, जिसे मलयालम भाषा का जनक माना जाता है, उसके नाम पर रखा गया है और यह  मलप्पुरम जिले के तिरूर में है।

सूत्रों ने कहा था कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक के आधार पर समिति का गठन किया था, जो इसे विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त करने का अधिकार देती है।

सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन करने का किया फैसला

विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार, एक सर्च समिति में कुलाधिपति का एक नामिती और सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) प्रत्येक का एक प्रतिनिधि शामिल होता है। हालांकि, सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन करने का फैसला किया जिसमें विश्वविद्यालय सिंडिकेट और केरल राज्य उच्च शिक्षा परिषद (केएसएचईसी) के नामांकित व्यक्ति भी शामिल थे।