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वसुंधरा सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, कृषि ऋण पर अनुदान का किया ऐलान

राज्य सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय किया है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sat, 04 Aug 2018 06:35 PM (IST)Updated: Sun, 05 Aug 2018 10:08 AM (IST)
वसुंधरा सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, कृषि ऋण पर अनुदान का किया ऐलान

जागरण संवाददाता, जयपुर। चुनावी साल में किसानों को खुश करने में जुटी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने कृषि ऋण पर अनुदान का ऐलान कर दिया है। राज्य के सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय किया है। अब समय पर ऋण का चुकाने वाले किसानों को 7.50 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा । ब्याज अनुदान की यह योजना 31 मार्च, 2019 तक लागू रहेगी ।

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इस योजना के तहत किसान लघु सिचार्इं, कृषि यंत्र एवं कृषि सम्बद्ध गतिविधियों के लिये ऋण ले सकेंगे । उन्होंने बताया कि किसानों की आय को दोगुनी करने की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा यह सार्थक प्रयास किया गया है । उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से कम है। किलक ने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर सर्वाधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रूकावट भी पैदा होती थी।

एक अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। दीर्घ कालीन कृषि ऋण 12.50 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी ।

किसके लिए मिलेगा ब्याज अनुदान?

किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप व नलकूप, कूप गहरा करने, पम्पसेट, फव्वारा व ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी व हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेक्टर, कृषि यंत्रादि, थे्रसर, कम्बाइन हार्वेस्टर आदि को खरीदने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते है ।

वहीं डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज व प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य के लिए सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी व बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़, बकरी, सुअर व मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट व बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए लिए गए दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना में शामिल होंगे।


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