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    बजट में बुजुर्गों के लिए बड़ा एलान, TDS की सीमा 10 लाख रुपये तक की; NSS खातों से निकासी पर कोई टैक्स नहीं

    Updated: Sat, 01 Feb 2025 03:45 PM (IST)

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 भाषण के दौरान एलान किया है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई आयकर नहीं देना होगा। मध्यम वर्ग और आयकरदाताओं को इसका सीधा फायदा होगा। इससे मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता में भी इजाफा होगा। बजट में किसानों और युवाओं को भी सौगात दी गई है।

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    केंद्रीय बजट में टैक्स से जुड़े कई एलान।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बुजुर्गों से जुड़ा बड़ा एलान किया है। अब वे चार साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकेंगे। बुजुर्गों के लिए बजट में छूट की भी घोषणा की गई है। वहीं टीडीएस सीमा को 10 लाख तक कर दिया गया है। अपडेटेड रिटर्न भरने की सीमा पहले दो साल थी। अब इसे चार साल कर दिया गया है।

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    वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके एक लाख रुपये करने की घोषणा की। इसके अलावा किराए पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। वहीं कर लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए निगमन की अवधि को पांच साल तक बढ़ा दिया गया है।

    12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीडीएस व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की भी घोषणा की। सरकार अगले सप्ताह संसद में एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी। बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया है। अब 12 लाख रुपये तक की सलाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

    इनकम टैक्स लैब को समझें

    4 लाख रुपये तक शून्य, 4 से 8 लाख रुपये 5 फीसदी, 8-12 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये तक 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये कर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी।

    राष्ट्रीय बचत योजना से निकासी पर कोई टैक्स नहीं

    वित्त मंत्री ने कहा कि निश्चित तारीख तक टीसीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा के लिए ऋण लिया गया था तो विप्रेषण पर टीसीएस को माफ कर दिया गया है। बजट में अगस्त 2024 या इसके बाद राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) खातों से निकासी पर कर से छूट देने का एलान किया है।

    एक नजर में

    • वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए ब्‍याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये होगी।
    • किराये पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये की गई।
    • भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण स्‍कीम (एलआरएस) के अंतर्गत धनप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है।
    • उच्‍च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर-पैन मामलों पर ही लागू होंगे।

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