UGC ने पकड़े छह और फर्जी विश्वविद्यालय, छात्रों-अभिभावकों को किया सतर्क
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छह और फर्जी विश्वविद्यालयों का पता लगाया है। यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को इन संस्थानों से सतर्क रहने की चेत ...और पढ़ें

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। (फाइल)
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। फर्जी विश्वविद्यालयों के देश भर में फैले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने भले विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक में इससे निपटने के लिए सख्त इंतजाम किए गए है लेकिन जब तक यह विधेयक पारित होकर कानूनी रूप नहीं ले लेता है, उससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के अलग-अलग हिस्सों में गलत तरीके से चल रहे छह और फर्जी विश्वविद्यालयों को पकड़ा है।
इनमें से दो यूजीसी मुख्यालय के कुछ मिनटों की दूरी पर दिल्ली के नेहरू प्लेस और जनकपुरी इलाके से पकड़े गए है, जबकि एक-एक हरियाणा, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और कर्नाटक से पकड़े गए है।
यूजीसी ने यह कार्रवाई छात्रों की ओर से मिली शिकायतों के बाद की है। साथ ही इन सभी फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर एक नोटिस जारी कर छात्रों और अभिभवाकों को सतर्क किया है। यूजीसी इससे पहले देश के अलग-अलग हिस्सों से 23 फर्जी विश्वविद्यालयों को पकड़ चुकी है। ऐसे में छह और फर्जी विश्वविद्यालयों के पकड़े जाने से देश में अब फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या कुल 29 हो गई है।
इन नए छह फर्जी विश्वविद्यालयों में दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित माउंटेन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजटमें एवं टेक्नोलॉजी और जनकपुरी स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सोल्यूशन के साथ हरियाणा के फरीदाबाद से मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, कर्नाटक के तुमकुर से सर्व भारतीय शिक्षा पीठ, पुडुचेरी से उषा लात्चुमनन कॉलेज ऑफ एजुकेशन व महराष्ट्र के सोलापुर स्थित नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ शामिल है।
यूजीसी ने इन फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर जारी नोटिस में छात्रों से इनमें प्रवेश न लेने की सलाह दी है। साथ ही बताया है कि इन सभी का गठना यूजीसी नियमों के तहत नहीं हुआ है, ऐसे में इनकी कोई भी डिग्री व सर्टिफिकेट नौकरी या उच्च शिक्षा में दाखिले में मान्य नहीं है।
देश में मौजूदा समय में सर्वाधिक 12 फर्जी विश्वविद्यालय अकेले दिल्ली में है जबकि उत्तर प्रदेश में चार, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी,आंध्र प्रदेश में दो-दो व अरुणाचल, हरियाणा व कर्नाटक मे एक-एक है। गौरतलब है कि नए नियमों में फर्जी विश्वविद्यालयों के पकड़े जाने पर उनपर दो करोड़ के जुर्माने की व्यवस्था है।

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