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    उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शिंदे गुट को नहीं मिलेगा संपत्ति पर हक; पार्टी फंड भी ट्रांसफर कर सकेंगे

    By AgencyEdited By: Mahen Khanna
    Updated: Fri, 28 Apr 2023 12:00 PM (IST)

    Supreme Court on Shiv Sena Assets सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी। याचिका में इसे नए पार्टी अध्यक्ष को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

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    Supreme Court on Shiv Sena Assets उद्धव ठाकरे

    नई दिल्ली, एजेंसी। Supreme Court on Shiv Sena Assets सुप्रीम कोर्ट से कई दिनों बाद उद्धव ठाकरे समूह को बड़ी राहत की खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इसे नए पार्टी अध्यक्ष को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

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    पार्टी फंड ट्रांसफर पर रोक की थी मांग

    मुंबई के एक वकील आशीष गिरि ने अपनी याचिका में ठाकरे समूह को पार्टी फंड ट्रांसफर करने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी।

    वकील से कोर्ट ने पूछा- आप कौन हैं?

    याचिका में उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे आज शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने वकील आशीष से कहा कि यह किस तरह की याचिका है और इसे दायर करने वाले आप कौन हैं? कोर्ट ने कहा कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है।

    बता दें कि उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे गुटों की क्रॉस-याचिकाओं के एक बैच पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह, धनुष और तीर दिया था। फिलहाल यह मुद्दा वर्तमान में विचाराधीन है।