Move to Jagran APP

उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शिंदे गुट को नहीं मिलेगा संपत्ति पर हक; पार्टी फंड भी ट्रांसफर कर सकेंगे

Supreme Court on Shiv Sena Assets सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी। याचिका में इसे नए पार्टी अध्यक्ष को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

By AgencyEdited By: Mahen KhannaPublished: Fri, 28 Apr 2023 11:51 AM (IST)Updated: Fri, 28 Apr 2023 12:00 PM (IST)
Supreme Court on Shiv Sena Assets उद्धव ठाकरे

नई दिल्ली, एजेंसी। Supreme Court on Shiv Sena Assets सुप्रीम कोर्ट से कई दिनों बाद उद्धव ठाकरे समूह को बड़ी राहत की खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इसे नए पार्टी अध्यक्ष को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।

loksabha election banner

पार्टी फंड ट्रांसफर पर रोक की थी मांग

मुंबई के एक वकील आशीष गिरि ने अपनी याचिका में ठाकरे समूह को पार्टी फंड ट्रांसफर करने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी।

वकील से कोर्ट ने पूछा- आप कौन हैं?

याचिका में उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे आज शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने वकील आशीष से कहा कि यह किस तरह की याचिका है और इसे दायर करने वाले आप कौन हैं? कोर्ट ने कहा कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है।

बता दें कि उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे गुटों की क्रॉस-याचिकाओं के एक बैच पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह, धनुष और तीर दिया था। फिलहाल यह मुद्दा वर्तमान में विचाराधीन है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.