Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाइक टैक्सी हादसे में महिला कस्टमर की मौत, उबर इंडिया के डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:08 PM (IST)

    मुंबई में बाइक टैक्सी हादसे में महिला की मौत के बाद, उबर इंडिया के निदेशकों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है और एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में कह ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुंबई में बाइक टैक्सी हादसा। सांकेतिक फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में बाइक टैक्सी हादसे में एक महिला कस्टमर की मौत के बाद पुलिस ने उबर इंडिया के निदेशकों के खिलाफ सरकारी नियमों के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। इसकी शिकायत महाराष्ट्र परिवहन विभाग के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रवींद्र गवड़े ने की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवघर पुलिस स्टेशन में सोमवार को दर्ज FIR के मुताबिक, एक बाइक टैक्सी सर्विस के लिए परमिट देते समय सरकार द्वारा बताए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए एक 'प्राइवेट गाड़ी' का इस्तेमाल किया जा रहा था। FIR महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रवींद्र गावड़े की शिकायत पर आधारित थी।

    मुंबई में बाइक टैक्सी हादसा

    पुलिस के अनुसार, 29 नवंबर की सुबह ऐरोली फ्लाईओवर के नीचे जवाहिर बशराज यादव (40) द्वारा चलाए जा रहे सीमेंट मिक्सर ट्रक ने उबर 'राइडर पार्टनर' गणेश विश्राम माधव की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

    इस दुर्घटना में गणेश घायल हो गया, जबकि शुभांगी मगारे (जिसने उसकी बाइक टैक्सी बुक की थी और पीछे बैठी थी) की मौत हो गई।

    उबर इंडिया के निदेशकों पर FIR

    रैश ड्राइविंग के लिए FIR दर्ज की गई, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) ने अलग से जांच की, और पाया कि गणेश ने उबर बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करते समय अपने चाचा का एक्टिवा स्कूटर रजिस्टर किया था. लेकिन असल में उसने यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया।

    इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि एक्टिवा को कथित तौर पर मोटर व्हीकल्स एक्ट और महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स- 2025, और मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस- 2020 के तहत उबर इंडिया को दिए गए परमिट का उल्लंघन करके रजिस्टर किया गया था। FIR भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 223 (किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी कानूनी आदेश की अवज्ञा) और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के संबंधित नियमों के तहत दर्ज की गई थी।

    नियमों के उल्लंघन का आरोप

    मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) द्वारा तीन प्रमुख एग्रीगेटर्स को अंतिम लाइसेंस दिए जाने के बाद पिछले दो महीनों में मुंबई में केवल 100 बाइक टैक्सियों का पंजीकरण किया गया है।

    एक वरिष्ठ आरटीओ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि सितंबर में वडाला आरटीओ में रैपिडो और उबर की 50-50 इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों का पंजीकरण किया गया था।

    ये सभी वाहन बीगॉस इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, जो उन्हें शहर में अब तक बाइक टैक्सियों के रूप में औपचारिक रूप से पंजीकृत एकमात्र दोपहिया वाहन बनाते हैं। नियमों के अनुसार, इन बाइक टैक्सियों को पीले रंग से रंगा गया है और काले अक्षरों वाली पीली नंबर प्लेट हैं।

    इस साल की शुरुआत में, एसटीए ने मुंबई बाइक टैक्सी नियम 2025 के तहत ओला, उबर और रैपिडो की मूल कंपनियों के लिए अनंतिम लाइसेंस को मंजूरी दी, जिससे उन्हें मुंबई महानगर क्षेत्र में बाइक टैक्सियों का संचालन करने की अनुमति मिली।

    उन्होंने दावा किया कि कई FIR दर्ज की गईं, लेकिन इससे बाइक टैक्सी सर्विस चलाने के तरीके में कोई सुधार नहीं हुआ।