आतंकी संगठन आइएस से जुड़े मामले में दो लोगों को ठहराया गया दोषी, 40 लोगों ने दी गवाही
एनआइए की अदालत ने कोयंबटूर के दो लोगों को आतंकी संगठन आइएस की विचारधारा के प्रचार करने का दोषी पाया। एनआइए मामलों की सुनवाई के लिए कोच्चि स्थित विशेष अदालत ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में उक्कदम स्थित अंबू नगर निवासी मुहम्मद अजहरुद्दीन और दक्षिण उक्कदम निवासी शेख हिदायतुल्ला उर्फ फिरोज खान को दोषी ठहराया।

पीटीआई, कोच्चि। एनआइए की अदालत ने कोयंबटूर के दो लोगों को आतंकी संगठन आइएस की विचारधारा के प्रचार करने का दोषी पाया। एनआइए मामलों की सुनवाई के लिए कोच्चि स्थित विशेष अदालत ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में उक्कदम स्थित अंबू नगर निवासी मुहम्मद अजहरुद्दीन और दक्षिण उक्कदम निवासी शेख हिदायतुल्ला उर्फ फिरोज खान को दोषी ठहराया।
सजा पर सुनवाई के दौरान दोनों आरोपितों ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए अदालत से नरम रुख अपनाने का अनुरोध किया। मुकदमे के दौरान अदालत ने 40 गवाहों से पूछताछ की। अजहरुद्दीन कोयंबटूर में हुए विस्फोट से संबंधित एक अन्य मामले में भी आरोपित है।
हालांकि, प्राथमिकी में छह लोगों को आरोपित बनाया गया था, लेकिन एनआइए ने 2019 में केवल दो आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
यह मामला 2019 में तब दर्ज किया गया था, जब एनआइए को सूचना मिली थी कि अजहरुद्दीन और उसके सहयोगी आतंकी संगठन आइएस की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत खासकर केरल और तमिलनाडु में आतंकी हमले करने के लिए युवाओं की भर्ती करना था।
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