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    केरल में बहन की हत्या करने वाले दो भाइयों को उम्रकैद की सजा, इस बात को लेकर उतारा था मौत के घाट

    केरल की एक अदालत ने दो भाइयों को 2012 में अपनी बहन की हत्या करने के जुर्म में गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थालास्सेरी के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश फिलिप थामस ने के एन इस्माइल और के एन फिरोज को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    By Agency Edited By: Jeet Kumar Updated: Fri, 11 Jul 2025 02:00 AM (IST)
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    केरल में बहन की हत्या करने वाले दो भाइयों को उम्रकैद की सजा (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, कन्नूर। केरल की एक अदालत ने दो भाइयों को 2012 में अपनी बहन की हत्या करने के जुर्म में गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। थालास्सेरी के प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश फिलिप थामस ने के एन इस्माइल और के एन फिरोज को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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    बहन खादीजा के दूसरी शादी करने के खिलाफ थे भाई

    अदालत ने प्रत्येक पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों भाई अपनी बहन खादीजा के दूसरी शादी करने के खिलाफ थे। जब खादीजा ने उनकी मांगें मानने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसे, उसके मंगेतर और उसके परिवार को शादी की तैयारियों के बहाने अपने घर बुलाया।

    मंगेतर को भी कर दिया था घायल

    फिर उन्होंने अपनी बहन की चाकू मारकर हत्या कर दी और उसके मंगेतर को भी घायल कर दिया। अभियोजक ने कहा कि मामले के सभी गवाह मुकदमे के दौरान मुकर गए, लेकिन पुलिस की बेहतरीन जांच की बदौलत अभियोजन पक्ष आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा दिलाने में कामयाब रहा।