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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 03, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

'पेश करें अंतरिम रिपोर्ट', हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जमीन विवाद पर SC का तेलंगाना हाई कोर्ट को आदेश

Published: Thu, 03 Apr 2025 12:44 PM (IST)

तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को कांचा गाचीबोवली वन स्थल का तत्काल दौरा करने का निर्देश दिया जहां हैदराबाद ...और पढ़ें

SC का तेलंगाना हाईकोर्ट को आदेश (file photo)
SC का तेलंगाना हाईकोर्ट को आदेश (file photo)

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को कांचा गाचीबोवली वन स्थल का तत्काल दौरा करने का निर्देश दिया, जहां हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई प्रस्तावित थी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष इस मुद्दे का जिक्र किया गया। पीठ ने कहा, 'इसलिए, हम तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को तत्काल संबंधित स्थल का दौरा करने और आज दोपहर 3.30 बजे तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।'

क्या बोली अदालत?

पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अपने आदेश को तत्काल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सूचित करने का निर्देश दिया, जो तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे।

पीठ ने कहा, 'हम तेलंगाना राज्य के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि जब तक इस न्यायालय द्वारा अगला आदेश पारित नहीं किया जाता, कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।' मामले की सुनवाई आज दोपहर 3.45 बजे तय की। पीठ को बताया गया कि तेलंगाना हाई कोर्ट भी इसी मामले से जुड़ा हुआ है।

3 बजे के बाद होगी सुनवाई 

पीठ ने आगे कहा, 'हम स्पष्ट करते हैं कि हम तेलंगाना हाई कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगा रहे हैं।' हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय की सीमा से लगे 400 एकड़ भूमि के टुकड़े को विकसित करने की राज्य सरकार की योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सरकार को 3 अप्रैल तक इस संबंध में सभी कार्यों को रोकने का निर्देश दिया है।