Traffic Rules: अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा दोगुना जुर्माना, सरकार बनाने जा रही नए नियम; फिर से देना होगा ड्राइविंग टेस्ट
सड़क हादसों में वाहन चालकों की लापरवाही एक बड़ा कारण है जिनमें बड़ी संख्या में बच्चों की जान जाती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय मोटर व्हीकल कानून को सख्त बनाने के लिए यातायात नियमों के उल्लंघन पर दोगुने जुर्माने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है खासकर बच्चों के साथ यात्रा के दौरान।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देशभर में होने वाले सड़क हादसों में रोड इंजीनियरिंग की खराबी या अन्य कारणों के अलावा खुद वाहन चालकों की लापरवाही भी बड़ा कारण है। दुखद यह है कि प्रतिवर्ष होने वाले लगभग पौने दो लाख सड़क हादसों में बड़ी संख्या में बच्चों की जान भी जाती है।
लिहाजा, बच्चों की सुरक्षा के साथ ही वाहन चालकों को जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मोटर व्हीकल कानून को सख्त बनाने के लिए बच्चों के साथ यात्रा के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर दोगुने जुर्माने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके साथ ही वाहन चालकों के लाइसेंस में मेरिट-डीमेरिट अंक भी दर्ज करते हुए उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई का विचार प्रस्ताव में शामिल है।
मंत्रालय ने तैयार किया प्रस्ताव
बताया जाता है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव बनाया है कि यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करता है और उस वक्त गाड़ी में बच्चे (नाबालिग) भी सवार होते हैं तो जो भी उक्त नियम के उल्लंघन पर जुर्माना राशि निर्धारित होगी, उसकी तुलना में दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।
यह प्रस्ताव सिर्फ निजी वाहनों के लिए ही नहीं, बल्कि स्कूलों के स्वयं के स्वामित्व या किराए से संचालित किए जा रहे वाहनों के लिए भी होगा। वाहन मालिक और चालक, दोनों को समान रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। इसके साथ ही एक अन्य प्रस्ताव यह भी है कि बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों चिन्हित किया जाना चाहिए। इसके लिए मेरिट-डीमेरिट प्वाइंट सिस्टम लाने की तैयारी है।
मेरिट-डीमेरिट अंकों को जोड़ने का विचार
- इस व्यवस्था के तहत नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस पर नेगेटिव अंक दर्ज किए जाएंगे। निर्धारित सीमा से अधिक डीमेरिट अंक दर्ज होने के बाद उस लाइसेंस को स्थायी या अस्थायी रूप से निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही इंश्योरेंस प्रीमियम से भी इन मेरिट-डीमेरिट अंकों को जोड़ने का विचार है।
- इन प्रक्रिया के साथ सरकार यह नियम भी लागू करना चाहती है कि लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान मेरिट-डीमेरिट अंक देखे जाएंगे। अधिक डीमेरिट अंक होने पर वाहन चालक को दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
- सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार कर फीडबैक के लिए विभिन्न मंत्रालयों को भेजे हैं। निश्चित ही सरकार के प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विशेषज्ञों की चिंता इसी बात को लेकर है कि ऐसे नियम धरातल पर कितने अमल में आ पाएंगे। वैसे ही अब तक सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए जो भी प्रयास या प्रविधान करने चाहे हैं, उनमें राज्यों की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है।
यह भी पढ़ें- अब DL बनवाने के लिए नहीं लगानी होगी 20 किमी की दौड़, आरटीओ में तैयार ट्रैक पर होगा टेस्ट
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।