Torres scam: टोरेस घोटाले में 3 यूक्रेनियन समेत चार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने टोरेस बिल्डर्स घोटाले में शामिल तीन यूक्रेनियन और एक भारतीय नागरिक के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। इन पर निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपियों ने उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया और फिर पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस अब इंटरपोल की मदद लेने की तैयारी कर रही है।

अदालत। (प्रतीकात्मक)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 177 करोड़ रुपये के टोरेस ज्वैलरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन यूक्रेनी नागरिकों सहित चार लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
पीएमएलए के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश आरबी रोटे ने एक नवंबर के अपने आदेश में कहा कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, जो समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। आदेश में कहा गया है कि अपराध से प्राप्त 177 करोड़ रुपये की धनराशि के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और आरोपितों के कृत्य के कारण कई निवेशकों को नुकसान हुआ है।
टोरेस ज्वैलरी ब्रांड नाम से संचालित प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के पीछे के लोगों ने मोइसैनाइट हीरे और अन्य आभूषणों की बिक्री के बदले में ग्राहकों से नकदी वसूलकर धोखाधड़ी की।
उक्त नकदी का वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के बजाय, इसे हवाला आपरेटरों के माध्यम से भेजा गया और बाद में क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर दिया गया। ईडी का मामला नवी मुंबई में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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