कौन हैं जस्टिस मदन बी लोकुर? UN ने नियुक्त किया IJC का अध्यक्ष; SC से 2018 में हुए थे रिटायर
संयुक्त राष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर को आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकुर को भेजे पत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि टॉप अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस परिषद के प्रमुख होंगे जिसमें अन्य प्रतिष्ठित न्यायविद भी शामिल हैं। 19 दिसंबर को उन्हें एक पत्र भेजा गया था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर को आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। लोकुर को भेजे पत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि टॉप अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उस परिषद के प्रमुख होंगे जिसमें अन्य प्रतिष्ठित न्यायविद भी शामिल हैं।
19 दिसंबर को भेजे गए पत्र में कहा गया है, 'मुझे आपको तत्काल प्रभाव से 12 नवंबर 2028 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में आंतरिक न्याय परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हुए खुशी हो रही है।'
2018 में सुप्रीम कोर्ट से हुए थे रिटायर
परिषद के अन्य सदस्य (वर्णमाला क्रम में) हैं: सुश्री कारमेन अर्टिगास (उरुग्वे), कर्मचारियों द्वारा नामित प्रतिष्ठित बाहरी न्यायविद; सुश्री रोज़ली बाल्किन (ऑस्ट्रेलिया), प्रबंधन द्वारा नामित प्रतिष्ठित बाहरी न्यायविद, श्री स्टीफन ब्रेजिना (ऑस्ट्रिया), स्टाफ प्रतिनिधि, तथा जे पोजेनेल (संयुक्त राज्य अमेरिका) जो प्रबंधन प्रतिनिधि है। 1953 में जन्मे, न्यायमूर्ति लोकुर को 4 जून, 2012 को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 30 दिसंबर, 2018 को पद छोड़ दिया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र की न्याय प्रणाली के प्रशासन में स्वतंत्रता, व्यावसायिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता के लिए नई आंतरिक न्याय प्रणाली के भाग के रूप में आंतरिक न्याय परिषद (आईजेसी) की स्थापना की।
IJC में कितने सदस्य होते?
IJC में पांच सदस्य होते हैं, जिनमें एक कर्मचारी प्रतिनिधि, एक प्रबंधन प्रतिनिधि और दो प्रतिष्ठित बाहरी न्यायविद शामिल होते हैं, जिनमें से एक कर्मचारी द्वारा और एक प्रबंधन द्वारा नामित होता है और इसकी अध्यक्षता चार अन्य सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से चुने गए एक प्रतिष्ठित न्यायविद द्वारा की जाती है। IJC सदस्यों की नियुक्ति महासचिव की तरफ से की जाती है।
महासभा ने आईजेसी को संयुक्त राष्ट्र विवाद न्यायाधिकरण (यूएनडीटी) और संयुक्त राष्ट्र अपील न्यायाधिकरण (यूएनएटी) में रिक्त पद होने पर न्यायाधीशों के पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज करने का भी कार्य सौंपा है।
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