इंदौर : जेल भेजा गया करोड़ों रुपये की चोरी का आरोपी गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी
कोर्ट में डीजीजीआइ ने कहा कि आरोपी को जेल नहीं भेजा गया तो वह जांच प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है।
इंदौर, आइएएनएस। करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी मामले में आरोपी किशोर वाधवानी को सोमवार को जिला कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट में डीजीजीआइ ने कहा कि आरोपी को जेल नहीं भेजा गया तो वह जांच प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। वहीं उसके दुबई भागने की भी आशंका डीजीजीआइ ने कोर्ट के सामने जताई है।
कोर्ट ने डीजीजीआइ का आवेदन स्वीकार करते हुए 300 करोड़ रुपये के टैक्स की चोरी करने वाले तंबाकू व्यापारी को 30 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने वाधवानी के उस आवेदन को भी खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने निजी अस्पताल में जाकर इलाज कराने की इजाजत मांगी थी।
अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बृजेश सिंह ने 30 जून तक के लिए वाधवानी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि वाधवानी की अध्यक्षता वाले समूह ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों का भारी मात्रा में निर्माण और परिवहन किया था।
DGGI के विशेष सरकारी वकील चंदन एरन ने अपने आवेदन में कहा कि अगर वाधवानी को जमानत दी जाती है तो हो सकता है वो सबूत नष्ट कर दें और कानून से बच जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि उसके पास संयुक्त अरब अमीरात के निवास का वीजा और वह वहां जा सकता है।
डीजीजीआइ द्वारा चलाए गए 'कर्क' ऑपरेशन के तहत पिछले हफ्ते मुंबई के होटल से वाधवानी की गिरफ्तारी हुई थी। इससे पहले इस मामले में भारत में शरण लेकर रह रहे पाकिस्तानी नागरिक संजय माटा समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। माटा के साथ तीन स्थानीय लोग विजय कुमार नायर, अशोक कुमार डागा और अमित कुमार बोथरा की गिरफ्तारी हुई थी। अदालत को बताया गया कि जांच में अब तक 300 करोड़ रुपये से अधिक की चोरी का खुलासा हुआ है और यह राशि बढ़ सकती है।