TMC, NCP और CPI (M) ने खोया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, तो राजस्तरीय दल की श्रेणी से कटा इन पार्टियों का नाम
चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) और तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और टिपरा मोथा को त्रिपुरा में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया गया है।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने खुशखरी सुनाया है। 'आप' अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वहीं, शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया।
टीएमसी को मिला राज्य पार्टी का दर्जा
आयोग ने कहा कि राकांपा और तृणमूल कांग्रेस को हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमश: नगालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और टिपरा मोथा को त्रिपुरा में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया गया है।
इन राजनीतिक पार्टियों को भी लगा झटका
इसके अलावा, आयोग ने सोमवार को जारी एक आदेश में उत्तर प्रदेश में रालोद, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी खत्म कर दिया। आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी को चार राज्यों-दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है।
देश में अब छह राष्ट्रीय पार्टी
बता दें कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में राकांपा, भाकपा और तृणमूल कांग्रेस का दर्जा वापस लिया जाता है।
भाजपा, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और आप अब राष्ट्रीय दल हैं।
आयोग ने आगे जानकारी दी कि कहा कि राकांपा और तृणमूल कांग्रेस को हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नगालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी।
जानें क्या है राष्ट्रीय पार्टी बनने के नियम
- भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ नियम हैं। ये हैं निम्नलिखित नियम
- अगर किसी दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
- अगर कोई दल 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3 फीसदी सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
- अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6 फीसदी वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है।
- अगर कोई भी पार्टी इन तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।